एक्शन में कमिश्नर! फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में रीवा के DEO और अखिलेश मिश्रा पर गिरी गाज!

 
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ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा में फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुदामा गुप्ता और योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को कमिश्नर बी.एस. जामोद ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

निलंबन का कारण
शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 37 मामलों की जाँच की गई थी, जिसमें से 5 मामलों में जाली दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी दी गई थी. इन गंभीर अनियमितताओं के चलते दोनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है. कमिश्नर ने बताया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें निलंबित किया गया है.

रद्द की गई नियुक्तियाँ
अब तक कुल 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियाँ रद्द की जा चुकी हैं. इनमें से 5 नियुक्तियाँ 14 मार्च से 31 मई 2025 के बीच अवैध तरीके से की गई थीं. ज़िला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने इन मामलों में सिविल लाइन थाने में FIR भी दर्ज कराई है.

13 जून को जिन 5 लोगों की नियुक्तियाँ रद्द की गईं, उनके नाम हैं:

विनय कुमार रावत, ग्राम बरौं, सेमरिया
हीरामणि रावत, ग्राम जोड़ौरी
सुषमा कोल, ग्राम सोहागी
ऊषा देवी, ग्राम चंदेला
ओप्रकाश कोल, ग्राम खुंथी, उमरी गोविंदपुर
मृत महिला के नाम पर नौकरी
एक चौकाने वाला मामला यह भी सामने आया कि 'बेलकली' नाम की एक ऐसी महिला के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई, जो कभी विभाग में कार्यरत ही नहीं थी. इस मामले में बृजेश कुमार कोल को नौकरी दी गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. DEO सुदामा गुप्ता के अनुसार, प्राचार्य की अनुशंसा, मृतक कर्मचारी की यूनिक आईडी और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ फर्जी पाए गए थे.

निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रीवा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

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