रीवा में 'रील' वाले पुलिसकर्मियों पर डीआईजी का डंडा: वर्दी का मजाक अब नहीं चलेगा!

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) पुलिस विभाग की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से रीवा क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेश सिंह चंदेल ने एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने रीवा संभाग के सभी जिलों – रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर – के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या अन्य किसी भी स्थिति में अपनी रील, फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा।
डीआईजी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की गतिविधियां अनुशासन के विरुद्ध हैं और पुलिस विभाग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। यदि कोई कर्मचारी विभागीय कार्यों से इतर कोई भी वीडियो, फोटो या रील सोशल मीडिया पर साझा करता पाया गया, तो उसे पुलिसकर्मी न मानते हुए उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, संबंधित अधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी स्वयं वहन करनी होगी।
थाना प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश को रोटेशन पद्धति से तीन दिनों तक सभी पुलिसकर्मियों को पढ़कर सुनाएं और इसका उल्लेख रोजनामचा साहा में भी दर्ज करें। यह आदेश रीवा ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक को भी अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है। डीआईजी चंदेल ने सभी जिलों से इसके अनुपालन का प्रतिवेदन भी मांगा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रीवा संभाग के पुलिस विभाग में 'रील संस्कृति' पर अब पूर्ण विराम लग गया है।
अन्य राज्यों में भी 'रील' पर पाबंदी: एक नज़र
पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने का चलन देश के अन्य राज्यों में भी चिंता का विषय रहा है, जिसके चलते वहां भी इसी तरह के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं:
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उत्तर प्रदेश: फरवरी 2023 में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की, जिसमें ड्यूटी के दौरान या वर्दी में रील बनाने, वीडियो/लाइव अपलोड करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
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उत्तराखंड: जनवरी 2024 में उत्तराखंड पुलिस ने निर्देश दिए कि वर्दी में इंस्टाग्राम रील, फेसबुक लाइव, वीडियो आदि बिल्कुल न बनाए जाएं, चाहे ड्यूटी हो या न हो।
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हिमाचल प्रदेश: मई 2024 में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के लिए 'नो रील्स या स्टोरीज इन वर्दी' का आदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि "लोग ड्यूटी के घंटों के बाद अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं।"
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दिल्ली: मई 2025 में, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी को निर्देशित किया कि वर्दी में सोशल मीडिया पोस्ट/रील/वीडियो बनाना "वर्दी का दुरुपयोग" है और इसे रोका जाना चाहिए। इसके अनुपालन की समय-सीमा 15 जून 2025 थी।
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राजस्थान: मई 2024 में, राजस्थान पुलिस की गुजरात कोटा और जयपुर सहित कई जिलों ने वर्दी में रील बनाने पर रोक लगाई। कोटा में एसपी ने मौखिक निर्देश दिए, जबकि जयपुर में डीजीपी ने लिखित आदेश जारी किया।
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जम्मू (J&K): अप्रैल 2024 में जम्मू पुलिस ने सभी कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि वे वर्दी में रील बनाते हैं या हथियार दिखाते हैं, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी।
यह स्पष्ट है कि देश भर में पुलिस बल अपनी पेशेवर छवि और अनुशासन को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की गतिविधियों को विनियमित कर रहे हैं।