मऊगंज में निजी भूमि से सड़क निकालने का मामला : कोर्ट ने PWD विभाग के कार्यपालन यंत्री पर ठोंका 25 हजार रुपए का जुर्माना, सड़क हटाने तक हर दिन 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

 
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मऊगंज के कुलबहेरिया पंचायत में स्टे के बावजूद निजी भूमि से सड़क निकालने के मामले में कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कार्यपालन यंत्री से पूछा है कि स्टे की अवहेलना करने पर आप पर अवमानना का मामला क्यों ना चलाया जाए?

दरअसल कुलबहेरिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत रोड बनाई जा रही थी। जहां भास्करदत्त द्विवेदी की जमीन पर स्टे के बावजूद भी विभाग ने सड़क बना दी तो उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। पूरे मामले में कोर्ट ने कार्यपालन यंत्री पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने सड़क हटाने तक हर दिन 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से देनी होगी।

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