REWA : पॉक्सो विशेष न्यायालय सिरमौर का मामला : नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा

 
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रीवा जिले के पॉक्सो विशेष न्यायालय सिरमौर ने दुष्कर्म के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। यहां नाबालिग लड़की से रेप करने पर दुष्कर्मी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना बैकुंठपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने की है। जबकि पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामविकास अग्निहोत्री द्वारा की गई।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया गया कि अपर सत्र न्‍यायालय सिरमौर द्वारा बैकुण्‍ठपुर थाने के अपराध क्रमांक 355/2021 आईपीसी की धारा 376, 450 एवं पॉक्सो एक्‍ट के आरोपी रामसुमिरन कोरी पुत्र रामपति 36 वर्ष निवासी कोरियान मोहल्‍ला डेल्‍ही के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया गया है। दावा है कि गांव के आरोपी ने घर में घुसकर जबरन रेप किया था।

तब घटना वाले दिन ही पीड़िता ने परिजनों को पूरी कहानी बताई। इसके बाद 26 अक्टूबर 2021 को बैकुंठपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी को​ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। थाना प्रभारी ने दो माह के भीतर जांच पूरी की। ऐसे में अभियोजन पत्र क्रमांक 337/2021 तैयार कर पुलिस ने विशेष अदालत को सौंपा।

17 साक्षियों के हुए बयान
ट्रायल के दौरान सिरमौर की विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों के करीब 17 साक्षियों के बयान कराए। साथ ही मेडिकल जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर आरोपी को दोषी पाया है। कोर्ट ने गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से पीड़िता को डेढ़ साल के भीतर न्याय मिल गया है।

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