REWA के इस शराब कारोबारी को जारी हुआ नोटिस, टूटेगी कंपोजिट शराब दुकान

 
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रीवा। सिरमौर में संचालित कम्पोजिट शराब दुकान टूटेगी। सीएमओ ने दुकान के मालिक को नोटिस जारी किया है। नगर परिषद से बिना एनओसी लिए ही शराब दुकान के संचालन के लिए दुकान किराए से दे दिया गया। तीन दिन में दस्तावेजों के साथ दुकान मालिक को सीएमओ ने तलब किया है। सीएमओ नगर परिषद सिरमौर ने रविशंकर गुपत, शिवशरण गुप्ता, रामशरण गुप्ता, शुभकरण गुप्ता, आनंद गुप्ता, सतेन्द्र गुप्ता, पिता रामखेलावन गुप्ता को सीएमओ ने नोटिस जारी किया है। बिना एनओसी लिए ही वार्ड क्रमांक 8 रीवा रोड में अवैधानिक रूप से श्रीमती भगवती गुप्ता पति रामखेलावन गुप्ता के द्वारा अवैधानिक रू से निर्मित भवन, दुकान में नवीन दुकानदारों से दुकान संचालन का अनुबंध कर दुकान किराए पर संचालित की जा रही है।

रोहित गुप्ता संचालक गोल्डमाइंस एकेडमी सिरमौर ने 4 अप्रैल 2024 को शिकायत की है कि अवैधानिक तरीके से निर्मित दुकानों में कम्पोजिट शराब दुकान का संचालन कराया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि इस शराब दुकान के संचालन से विद्यालय में भय का माहौल बना हुआ है। यदि इस दकान को नहीं हटाय गया तो पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के मानसिक एवं शैक्षणिक स्तर पर विपरीत असर पड़ेगा।

सीएमओ ने दुकान मालिक को कहा है कि उनका यह कृत्य नगर पालिका अधिनियम 1961 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। दकान संचालन, अनुबंध संचालन, अनापत्ति प्राण पत्र के बिना किराए पर दिए जाने के संबंध में अभिलेखां के साथ तीन दिन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दुकान अवैध, हटाने का भी नोटिस जारी रशिशंकर गुप्ता को सीएमओ नगर परिषद सिरमौर ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होने वार्ड क्रमांक 8 में अवैधानिक रूप से बिना अनुमति के ही अवैधानिक रूप से भवन, दुकान का निर्माण कार्य किया है। जो मप्र नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। नोटिस मे कहा गया है कि उन्हें अवैध निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। अब इस दुकान को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नोअिस में सीएमओ सिरमौर ने रविशंकर गुप्ता सेकंड रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 7 दिन के अंदर यदि अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई नगर परिषद करेगा।

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