Rewa Big Update : भारतीय दंड संहिता में शब्दों का बदलाव, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पड़ रहा भारी

 
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रीवा। आजादी के पहले से भारतीय दंड संहिता में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा में अधिकतर शब्द हैं उर्दू एवं फारसी के हैं उक्त शब्दावली आम लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के जवान पर चढ़ी हुई थी। विगत दिवस पुलिस मुख्यालय के एक आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू एवं फारसी शब्द जिनकी संख्या लगभग आधा सैकड़ा से अधिक है उनको बदलकर हिंदी शब्द इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। उक्त आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी शब्दों की आदत पढ़ने में अभी समय लगेगा ज्यादातर स्थानों में आदेश आने के बाद भी रोज नामचा FIR एवं केस डायरी में पूर्व की तरह ही उर्दू एवं फारसी शब्दों का उपयोग किया जा रहा है।

यह शब्दों में किया गया बदलाव

प्रचलित शब्द हिन्दी शब्द
ताजिरात हिंद भारतीय दंड संहिता
जाफ्ता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता
कत्ल हत्या
अदालत न्यायालय
इस्तेगासा दावा या परिवाद
फरियादी आवेदक
गिरफ्तार या हिरासत अभिरक्षा
अदम चेक-हस्तक्षेप अयोग्य, असंज्ञेय
कैदखाना बंदीगृह
जुर्म, दफा अपराध, धारा
हाजिर, गैर हाजिर उपस्थित, अनुपस्थित
तफ्तीश, तहकीकात अनुसंधान, जांच, विवेचना
आमद, रवानगी आगमन, प्रस्थान
इजाफा बढ़ोतरी या वृद्धि करना
कैफियत, मजमून विवरण
तहरीर लिखित सूचना
इत्तिला सूचना
इमदाद सहायता
तामील, अमद तामील सूचित, सूचित न होना
मियाद समय सीमा
इरादतन साशय
कब्जा आधिपत्य
खारिजी निरस्त
खून आलूदा रक्त रंजित
खैरियत कुशलता
गवाहान साक्षी
गुजारिश प्रार्थना
चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी

मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के बाद थानों और कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों और जवानों को हिन्दी शब्दों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आमजन सरलता से नहीं समझ पाते हैं, बदलाव से उन्हें समझने में आसानी होगी।
अनिल सोनकर, एएसपी रीवा

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