एक्शन में रीवा कलेक्टर : कोरेक्स के बाद अब नशीली दवाओं की बिक्री पर बढ़ाई जाएगी सख्ती

रीवा में नशीली दवाओं का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरेक्स के बाद अब नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दी है। नशीली दवाओं के बढ़ रहे प्रचलन के कारण युवा वर्ग लगातार इसकी चपेट में आ रहा है। कलेक्टर ने इस समस्या पर अब सख्त रुख अपनाया है।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा जिले में मेडिकल नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाओं और सिरप को जब्त किया है। मेडिकल नशे का बढ़ता प्रचलन जिले के लिए बड़ी समस्या है। जिससे जिले की छवि धूमिल हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए दवा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नशे के रूप में दवाओं का किसी भी हाल में दुरूपयोग ना होने दें।
डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं दी जाएं: कलेक्टर
कलेक्टर ने बताया कि कुछ दवाओं में ऐसे कैमिकल्स का उपयोग होता है। जिनसे नशा किया जा सकता है। मेडिकल स्टोर को निर्देश दिए हैं कि ऐसी दवाओं की बिक्री की में सावधानी बरतें। डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं दी जाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी दवाएं लेने बार-बार आता है। तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। 12 अक्टूबर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में टीम निरीक्षण करेगी।
कोड नंबर से ट्रैकिंग की व्यवस्था जल्द होगी शुरू
कलेक्टर ने बताया कि कई दवा विक्रेता अनजाने में ही नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हो जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग दवाओं की फैक्ट्री से लेकर वितरण होने तक कोड नंबर से ट्रैकिंग की व्यवस्था जल्द ही शुरू कर रहा है। नशीली दवाओं और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
नारकोटिक्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
दवा विक्रेता नशीली दवाओं की बिक्री किसी भी रूप में ना करें। अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो प्रशासन उसके पुनर्वास के लिए पूरी कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्तियों की सूचना पुलिस या सामाजिक न्याय विभाग को अवश्य दें। दवाओं की बिक्री में अब से नारकोटिक्स एक्ट के प्रावधानों, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।