रीवा जिला 15 जुलाई तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

 
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MP/REWA NEWS : रीवा. जिले में विभिन्न कार्यों के लिए भू-गर्भीय जल स्त्रोतों के अत्याधिक दोहन एवं तापमान बढऩे के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण आसन्न पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प (Collector Manoj Pushp) ने रीवा जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत जिले में 15 जुलाई 2023 तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थिति जल स्त्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोडकऱ पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जल स्त्रोतों जिनमें नदी, नाले, स्टाप डैम, सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल स्त्रोत शामिल हैं। इन्हें पेयजल तथा घरेलू कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी। शासकीय नलकूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है।

लेनी होगी अनुमति
प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन करना होगा। लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। यदि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सूख जाते हैं तथा विकल्प के रूप में अन्य सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में एसडीएम निजी पेयजल स्त्रोत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहीत कर सकेंगे।

 

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