"रीवा में दशहरा पर बड़ा ट्रैफिक बदलाव: शाम 4 से रात 2 बजे तक ये रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें नया रूट प्लान!"

 
GNGN

रीवा में 20 अक्टूबर को दशहरा पर शाम 4 से रात 2 बजे तक रूट डायवर्जन लागू, बसों, कारों और ऑटो के लिए नए रास्ते व पार्किंग स्थल तय।

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र रीवा शहर में विजयादशमी यानी दशहरा पर्व के दौरान अप्रत्याशित जनसैलाब और भारी भीड़ जमा होने की संभावना है। दशहरा मैदान, रावण दहन स्थलों और आसपास के बाजारों में शहरवासियों की भारी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन तथा यातायात थाना पुलिस रीवा ने व्यापक ट्रैफिक योजना तैयार की है। पुलिस विभाग ने 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर बाद शाम 04:00 बजे से लेकर देर रात 02:00 बजे तक शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह से परिवर्तित (डायवर्ट) कर दिया है।

शहर में उत्सव के दौरान किसी प्रकार का जाम न लगे, आपातकालीन सेवाओं में बाधा न आए और आम नागरिकों को आवागमन में सहूलियत मिले, इसके लिए विशेष रूट चार्ट जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रैफिक प्लान 10 घंटों तक प्रभावी रहेगा। यदि आप भी इस दौरान घर से बाहर निकलने वाले हैं या शहर के रास्ते किसी अन्य जिले की यात्रा करने वाले हैं, तो प्रशासन द्वारा निर्धारित इस रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान का ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है।

दशहरा उत्सव के दौरान अंतरप्रांतीय और अंतरजिले के यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रीवा पुलिस ने भारी यात्री बसों के लिए विशेष बायपास रूट तय किया है। शहर के भीतर बसों के प्रवेश से लगने वाले लंबे जाम को रोकने के लिए निम्नलिखित मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

  • सतना से नए बस स्टैंड आने वाली बसें: सतना मार्ग से आने वाली वे सभी यात्री बसें जिन्हें रीवा के नए बस स्टैंड जाना है, उन्हें शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये बसें चोरहटा से बायपास पकड़ेंगी और बाहरी बायपास के रास्ते सीधे नए बस स्टैंड तक पहुंचेंगी।
  • सतना से पुराने बस स्टैंड आने वाली बसें: सतना की तरफ से आने वाली बसें जिन्हें पुराने बस स्टैंड तक जाना है, वे सिर्फ पुराने बस स्टैंड परिसर तक ही जा सकेंगी। पुराने बस स्टैंड से आगे नए बस स्टैंड की दिशा में जाने वाले सभी अंदरूनी मार्गों पर बसों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
  • पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड जाने का रास्ता: यदि किसी बस को पुराने बस स्टैंड से वापस नए बस स्टैंड की ओर जाना होगा, तो वह ढेकहा मार्ग से होते हुए करहिया मंडी के सामने से गुजरेगी और सर्किट बायपास (सार्किन बायपास) पर चढ़कर बायपास के रास्ते नए बस स्टैंड पहुंचेगी।
  • लंबे रूट की लंबी दूरी की बसें: नए बस स्टैंड से सतना, मैहर, जबलपुर, कटनी, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर की ओर प्रस्थान करने वाली समस्त यात्री बसें रतहरा बायपास का प्रयोग करेंगी और शहर के आंतरिक मुख्य मार्गों से होकर नहीं गुजरेंगी।

दशहरा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं और आम जनता की सहूलियत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग दिशाओं में सुनियोजित पार्किंग ज़ोन बनाए हैं। अपने वाहन को निर्धारित स्थल पर पार्क करने से सड़क पर जाम की स्थिति नहीं बनेगी:

  • मार्तंड स्कूल परिसर: केवल चार पहिया वाहनों (कार, जीप, एसयूवी) की पार्किंग व्यवस्था के लिए मार्तंड स्कूल ग्राउंड को आरक्षित किया गया है।
  • कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम: इस परिसर में दो पहिया (बाइक, स्कूटी) और चार पहिया वाहनों दोनों के लिए संयुक्त पार्किंग स्थल बनाया गया है।
  • कलेक्ट्रेट परिसर: कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में सिर्फ दो पहिया वाहनों (बाइक व स्कूटी) को खड़ा करने की अनुमति रहेगी।
  • अनुविभागीय कार्यालय (SDO Office): इस प्रशासनिक क्षेत्र में केवल वीआईपी (VIP) वाहनों और प्रशासनिक अधिकारियों के गाड़ियों की पार्किंग होगी।
  • अटल पार्क परिसर: अटल पार्क में चार पहिया और दो पहिया दोनों प्रकार के वाहनों की पार्किंग सुविधा मिलेगी।
  • सिविल लाइन मार्ग की पार्किंग: सिविल लाइन दिशा से आने वाले सभी दो पहिया और चार पहिया चालक अपने वाहन अटल पार्क में पार्क करेंगे और वहां से पैदल चलकर उत्सव स्थल तक पहुंचेंगे।

शहर के भीतर स्थानीय आवागमन के लिए ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और निजी कार चालकों के लिए भी ट्रैफिक पुलिस ने सुगम वैकल्पिक रास्ते तैयार किए हैं:

पुराने बस स्टैंड से सिरमौर चौराहा जाने का रास्ता: इस रूट पर जाने वाले हल्के वाहन मार्तंड तिराहे से मुड़कर ताला हाउस, रसिया मोहल्ला, शिल्पी प्लाजा, कला मंदिर और अमहिया रोड से होते हुए सिरमौर चौराहा पहुंच सकते हैं।
सिरमौर चौराहा से पुराने बस स्टैंड जाने का रास्ता: सिरमौर चौराहे से वापस पुराने बस स्टैंड की दिशा में जाने वाले चार पहिया, ऑटो और ई-रिक्शा अमहिया रोड, कला मंदिर, शिल्पी प्लाजा और मार्तंड तिराहे के रास्ते से आगे बढ़ेंगे।
रेलवे स्टेशन से शहर की ओर आवागमन: रीवा रेलवे स्टेशन से आने वाले चार पहिया, ऑटो और ई-रिक्शा वाहन जयस्तंभ चौक से व्यंकट रोड का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

सिरमौर चौराहा व नए बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता: सिरमौर चौराहा या नए बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के पास दो विकल्प रहेंगे। वे या तो सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर से बोदाबाग, करहिया रोड, ढेकहा होकर जा सकते हैं या सिरमौर चौराहा से अमहिया, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा और जयस्तंभ होते हुए स्टेशन पहुंच सकते हैं।

दशहरा उत्सव में अत्यधिक पैदल भीड़ को देखते हुए कुछ प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से "नो-व्हीकल ज़ोन" यानी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन मार्गों पर सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही सख्त वर्जित रहेगी:

  • मार्तंड तिराहा से एनसीसी ग्राउंड मार्ग: मार्तंड तिराहे से एन.सी.सी. ग्राउंड की ओर जाने वाली सड़क पर चार पहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा और बसें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
  • सिरमौर चौराहा से कॉलेज चौराहा मार्ग: सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहे की दिशा में जाने वाला मुख्य रास्ता सभी चार पहिया, तीन पहिया और यात्री बसों के लिए बंद रहेगा।
  • शिल्पी प्लाजा से कॉलेज चौराहा मार्ग: शिल्पी प्लाजा से रसिया मोहल्ला होकर कॉलेज चौराहे की तरफ जाने वाले रास्तों पर कारों, ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • डी.जे. बंगला मोड़ (सिविल लाइन): सिविल लाइन की तरफ से आने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहन डी.जे. बंगला मोड़ से आगे नहीं जा सकेंगे, उन्हें अटल पार्क पार्किंग की ओर मोड़ दिया जाएगा।

सुरक्षा और सुगम यातायात के मद्देनजर रीवा ट्रैफिक पुलिस ने मालवाहक और व्यावसायिक भारी वाहनों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है।

शहर की सीमाओं में किसी भी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन (ट्रक, डंपर, ट्रॉला आदि) के प्रवेश पर शाम 04:00 बजे से पूरी रोक रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों और मालवाहकों के लिए नियम स्पष्ट किए गए हैं कि जिन्हें भी रीवा शहर के भीतर सामान की लोडिंग या अनलोडिंग (उतारना या चढ़ाना) करनी है, वे केवल देर रात 02:00 बजे के बाद ही शहर की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Related Topics

Latest News