Rewa में अतिथि शिक्षकों का वेतन रोकने का मामला : हाईकोर्ट ने रीवा के डीईओ को लगाई फटकार, डीईओ ने जेडी को लिखा पत्र

रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुदामा गुप्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। कोर्ट ने 8 माह तक कर्मचारियों (अतिथि शिक्षकों) का वेतन नहीं देने के लिए डीईओ को डांट लगाई है। इस मामले में डीईओ ने अब ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने वाले प्रधानाचार्य पर कार्रवाई के लिए जेडी को पत्र लिखा है।
दरअसल, जस्टिस विशाल मिश्रा के कोर्ट रूम में मामले की सुनवाई चल रही थी। जिसमें वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने डीईओ सुदामा से कहा कि दूसरे की सैलरी रोकने में आपको मजा आता है। आठ-आठ माह की सैलरी रोक हुए हैं। ब्याज आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। 8 महीने का जो भी ब्याज होगा निश्चित रूप से उसे आप ही देंगे। आप काम लेते हो और पैसे नहीं देते। यह वीडियो 15 दिन पहले का बताया जा रहा है।
डीईओ ने जेडी को पत्र लिखा
मामले में डीईओ सुदामा ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान ना करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शासन मद से उस समय भुगतान कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि कुछ प्रधानाचार्य ने ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली थी। जबकि शासन के आदेश हैं कि नियुक्ति ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन ही वेतन पत्र जनरेट होता है। ऑनलाइन ही भुगतान होता है, इसलिए जिन प्रधानाध्यापकों ने ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली और उनसे काम लिया, उसकी वसूली के लिए जेडी को पत्र लिखा गया है।
अतिथि शिक्षक संगठन की तरफ से जिला अध्यक्ष रोहिणी ने बताया कि सभी अतिथि शिक्षकों को हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेतन के लिए अक्सर परेशान होना पड़ता है। अब जाकर हमारी सितंबर और अक्टूबर माह की वेतन राशि का भुगतान हो पाया है। नए साल तक में हमारे वेतन का भुगतान सही समय पर नहीं किया गया। इस समस्या से जिले भर के अतिथि शिक्षक जूझ रहे हैं।