Rewa News : 17 गवाहों के बयान पर ससुर की कातिल बहू एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
रीवा में न्यायालय ने ससुर की हत्या में शामिल आरोपी बहू को सजा सुनाई है। जहां बुजुर्ग की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी बहू समेत उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। बताया गया कि अर्थदण्ड जमा ना करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि मामला बिछिया थाना क्षेत्र के भटलो गांव का है। जहां 70 वर्षीय राममिलन कोल की हत्या 22 अगस्त 2022 को धारदार हथियार से कर दी गई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत इकठ्ठा किए। पहले थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने और फिर प्रियंका पाठक ने मामले की जांच की। पुलिस को जांच में पता चला कि वृद्ध ने अपनी बहू अनीता और उसके प्रेमी सुनील को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।
बहू को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद राममिलन ने बहू को फटकार लगाई। आगे से इस तरह का काम ना करने की समझाइश दी। इसी बात से नाराज होकर अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर के हत्या की साजिश रची। दोनों ने तय किया कि वो बुजुर्ग को रास्ते से हटा देंगे। 22 अगस्त 2022 को घर में सो रहे राममिलन पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।
जांच के बाद हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव के सामने अभियोजन ने 17 गवाहों के बयान पेश किए। अदालत ने सभी गवाहों को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से पैरवी विकास द्विवेदी ने की।