Rewa News : जवा बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाला, 14 आरोपियों को सुनाई गई सजा, एक व्यक्ति को दोषमुक्त : पढ़िए

 
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REWA NEWS : जिले के जनपद पंचायत जवा में हुए बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में आज जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायधीश डॉ. मुकेश मलिक द्वारा अहम फैसला सुनाया गया। शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला वर्ष 1998 में उजागर हुआ था।

जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस में इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद मामले की जांच हुई जिसमें 19 आरोपियों के खिलाफ लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में 26 साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।

शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोपी बने 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि एक व्यक्ति को दोषमुक्त किया गया है। 1998 में वर्ग 1, 2 और 3 के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी के विभिन्न पदों में 110 पदों के लिए नियुक्तियां किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

नियम के अनुसार 170 पदों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बकायदा चयन समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन चयन समिति के सदस्यों के द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गई। दोषी पाए गए आरोपियों को अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 2 साल का कारावास और 3-3 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 367 के तहत 3 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। जबकि धारा 471 के तहत 2 साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

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