Rewa News: बिना पंजीयन चल रहे चार बारात घरों में लगाया ताला

 
Rewa News: बिना पंजीयन चल रहे चार बारात घरों में लगाया ताला

शहर में अवैधानिक रूप से बिना पंजीयन के चल रहे बारातघरों को एक बार फिर बंद कराने का अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को चार वार्डों में बारातघरों में नगर निगम के अधिकारियों ने पहुंचकर ताला लगवा दिया है।इन बारातघरों को लंबे समय से नोटिस देकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता रहा है लेकिन इनकी ओर से कोई जानकारी नगर निगम को नहीं दी गई थी। शहर के वार्ड क्रमांक 26, 27, 43, 45 में विवाह घरों का पंजीयन नहीं होने के कारण बंद किया गया है।

जिन बारातघरों को बंद कराया गया है उसमें प्रमुख रूप से लगन मैरिज हाल, रायल कैसल, हरिओम बारातघर, सिद्धिविनायक, प्रयाग मैरिज हाल, विंध्य मैरिज गार्डन आदि शामिल हैं। इन बारातघरों का ताला तभी खुलेगा जब ये शपथ पत्र में यह जानकारी नगर निगम को देंगे कि उनके यहां नई गाइडलाइन के अनुसार सारे मानक पूरे किए जा रहे हैं।

उक्त कार्रवाई में नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी रावेंद्र सिंह, नीलेश चतुर्वेेदी, राजस्व निरीक्षक रवि प्रकाश मिश्र, उपयंत्री शुभम तिवारी, अतिकमण प्रभारी अच्छेलाल पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक मो. अली, अमित राठिया, मिठाईलाल साहू, दिवाकर रावत सहित अन्य मौजूद रहे। बताया गया है कि 11 बारातघरों को बंद किया जाना है। जहां पर विवाहघरों के संचालक नहीं मिले हैं उनके यहां बाद में कार्रवाई होगी।

अनुमति के लिए इन शर्तों का होना जरूरी

  • भवन क्षमता के अनुसार अग्रिशमन यंत्रों की व्यवस्था।
  • महिला-पुरुषों के लिए पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था।
  • परिसर में आने और जाने के दो रास्ते अनिवार्य हैं, एक रास्ते वालों का आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 40 फीट हो। सामुदायिक केन्द्रों के लिए यह चौड़ाई 20 फीट की है।
  • कचरा संधारण एवं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था।
  • बिजली, पानी तथा इमरजेंसी लाइट की पर्याप्त व्यवस्था।
  • भोजन बनाने वाले जगह की पर्याप्त व्यवस्थाएं, पार्क, विद्युत कनेक्शन, जनरेटर, आतिशबाजी के स्थान का इंतजाम।
  • वाहन पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत हिस्से में अनिवार्य।
  • विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या में सुरक्षा गार्ड।

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