Rewa News : शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप : DEO ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

 
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ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। शिक्षा विभाग आए दिन किसी ना किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी नवीन शिक्षा सत्र शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं सभी शासकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। वही दूसरी ओर आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म में शहर के बोदाबाग स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति क्लासरूम की टाट पट्टी में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है।

 

हालांकि रीवा न्यूज़ मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है किंतु सूत्रों की माने तो प्राथमिक शाला बोदाबाग में रमाकांत वर्मा नामक एक शिक्षक पदस्थ है जिसकी हरकतों की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ आसपास के रहवासी भी काफी परेशान है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के अनुसार उक्त वीडियो रमाकांत वर्मा नामक शिक्षक का ही है जो आज सुबह शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचा और कक्षा में बैठे छात्र-छात्राओं को बाहर किया और टाट पट्टी में लेटकर आराम फरमाने लगा।

वर्जन कलेक्टर

इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवा कर खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक का वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाकी सभी स्कूल के शिक्षकों को भी अनुशासित रहने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मीटिंग में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि सही समय पर सभी स्कूलों का संचालन होना चाहिए। गुरुवार को ही इस संबंध में मीटिंग की गई थी। जिसमें जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। इसके बावजूद भी अगर विद्यालयों के शिक्षक या कर्मचारी अगर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करते हैं। तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की अनुशासन हीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित
सोशल मीडिया में शासकीय कन्या बोदाबाग में पदस्थ सहायक शिक्षक रमाकांत वर्मा की शराब में नशे विद्यालय के कक्ष भीतर लोटने एवं पानी के बोतल में शराब रखकर अक्सर सेवन करने तथा छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की खबर प्रकाशित की गई थी। जिसके आधार पर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को जांच के लिए अधिकृत किया गया था। बीआरसीसी रीवा द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर सोशल मीडिया पर प्रकाशित खबर सही पाई गई।

संबंधित सहायक शिक्षक के उक्त कृत्य से जहां विभाग की छवि धूमिल हुई है वही उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश आचरण नियम  3 एवं 23 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। फल स्वरुप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सहायक शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गगेव नियत किया गया है।

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