Rewa News : पति की निर्मम हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास: रीवा कोर्ट का अहम फैसला

 
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रीवा में एक चौंकाने वाले मामले में, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल को अपने पति श्यामलाल की निर्मम हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 6 मार्च 2023 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई थी।

पुलिस जांच और अदालती सुनवाई में सामने आया कि आरोपी गोल्डी कोल ने अपने पति की हत्या लकड़ी के पटिये और पत्थर से की थी। पति श्यामलाल द्वारा चरित्र पर संदेह करने और लगातार मारपीट करने से क्षुब्ध होकर गोल्डी ने यह खौफनाक कदम उठाया था।

वारदात का विवरण
6 मार्च 2023 को सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन्द्र नाथ शर्मा को एक हत्या के मामले की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि श्यामलाल की निर्मम तरीके से चेहरे और गले पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर मृतक की पत्नी गोल्डी से पूछताछ की गई।

गोल्डी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि पति श्यामलाल उसके चरित्र पर संदेह करते थे और अक्सर गाली-गलौज व मारपीट करते थे। घटना वाले दिन, जीजा छोटेलाल के जाने के बाद, श्यामलाल ने फिर से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब श्यामलाल ने लकड़ी का पटिया उठाकर मारने का प्रयास किया, तो गोल्डी ने उसे छीन लिया।

हत्या का तरीका
आरोपी गोल्डी ने उसी पटिये से श्यामलाल के सिर और चेहरे पर 2-3 बार वार किए। जब श्यामलाल बिस्तर पर गिर गए, तो गोल्डी ने कमरे में पड़ा एक पत्थर उठाकर उनके गले पर वार कर दिया, जिससे श्यामलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद, गोल्डी ने खून से सनी अपनी साड़ी बदलकर उसे और हत्या में प्रयुक्त पटिया व पत्थर को निर्माणाधीन मकान की छत पर लकड़ियों के बीच छिपा दिया था।

अदालत ने तमाम गवाहों और साक्ष्यों, जिसमें आरोपी का स्वयं का विस्तृत बयान भी शामिल था, के आधार पर गोल्डी उर्फ गोल्ली कोल को पति की हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला घरेलू हिंसा और उसके भयावह परिणामों पर एक गंभीर संदेश देता है।

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