REWA : मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने वाली 36 निजी स्कूलों को नोटिस जारी : देखें नाम

 
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ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। मनमानी फीस बढ़ाने के मामले में प्राइवेट स्कूलों पर रीवा कलेक्टर ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बड़ी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी स्कूलों से फीस का हिसाब तीन दिन के अंदर मांगा है। जिस स्कूल में चार शैक्षणिक सत्र के फीस का हिसाब तो देना ही होगा साथ ही पूरा लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करना होगा। हम आपको बता दे की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है।

कलेक्टर के आदेश के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूल मनमानी हर साल फीस बढ़ाते हैं। इसके कारण स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक पर इसका असर पड़ता है। फीस में हर साल की जा रही मनमानी वृद्धि की जानकारी अब सभी प्राइवेट स्कूलों से जुटाए जा रही है।  जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23, 2023 24 और 2024 25 में ली गई फीस और ली जाने वाली फीस की जानकारी तलब की है।

डीइओ ने सभी संस्था के प्राचार्य को नोटिस जारी कर कहा है कि शुल्क का मतवार कक्षा बार तुलनात्मक चार्ट तैयार कर तीन दिन में संचालक या फिर प्राचार्य खुद उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराये। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगे यदि जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 की धारा 9 में निहित प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच कराई जाएगी। इसके बाद दंड अधिरूपित भी किया जाएगा।

रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आदेश जारी किया है कि निजी विद्यालय प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 फीसदी या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिन पूर्व तक पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारूप एक में प्रस्तुत करना होगा। इसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के संत परीक्षित खाते अर्थात आए और व्यय विवरण बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण विभिन्न वर्षो के अधीन आए वाए  के साथ चालू वर्ष के 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित प्राविधिक खाता तथा प्रासंगिक अभिलेख के साथ प्रस्ताव में उल्लेखित शैक्षणिक वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट प्रकरण की जानकारी पोर्टल पर जमा करना होगा।

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-24 से अधिक शुल्क वर्ष 2024 25 में जमा कराई है तो उसे आगामी माहों में ली जाने वाली शुल्क में समयोजित करना होगा।  कलेक्टर के निर्देश पर रीवा की जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें बीबीएस स्कूल नेहरू नगर, बीबीएस स्कूल आजाद नगर, साई पब्लिक स्कूल समान बीएनपी खौर कोठी, बीएनपी शार्दपुरम, बीएनपी जेल मार्ग, विजडम वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारका नगर, इंटीग्रिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला,दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदानी, डीपाल स्कूल मैदानी, रीवा इंटरनेशनल स्कूल रतहरा, किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमकुई, किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करही, वनस्थली पब्लिक स्कूल रतहरा, सेंट्रल अकैडमी सिविल लाइन रीवा, गीतांजलि पब्लिक स्कूल सिविल लाइन रीवा, बल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, बिलबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल खैरा चोरहटा,ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरा समान, फोरमेंस मेमोरियल स्कूल गुड चौराहा, माउंट लिट्राजी स्कूल मनकहरी, गुरुकुल खैरा चोरहटा, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल पड़रा, दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदानी, डीपॉल स्कूल मैदानी, टेंडर हार्ट डिहिया, गीता ज्योति बजरंग नगर, दीप ज्योति ढेकहा, जे जे कान्वेंट स्कूल ढेकहा,संस्कार वैली स्कूल मैदानी, दीप ज्योति बरा, सेंटमैरी अनंतपुर,मल्टीफॉर्म अजगहरा, चिल्ड्रन एकेडमी अनंतपुर, वेदांता अजगहरा सहित अन्य स्कूल शमिल है।

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