REWA : डीपीसी के कतर दिए गए पर, डीडीओ पॉवर छींनकर बीईओ को सौंपा

 
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रीवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर.एल.दीपाकर को मिला डीपीसी का डीडीओ

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। आउटसोर्स से MIS के पद पर नियुक्ति करने के नाम पर ली गई 30,000 की रिश्वत के आरोपित डीपीसी देवकरण मिश्र के निलंबन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा संभागायुक्त रीवा को भेजा जा चुका है। इसको पूर्व मामले में दोषी पाए गए लिपिक को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया जा चुका है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने डीपीसी के पद पर पदस्थ देवकरण मिश्र का आहरण सवितरण अधिकार समाप्त करते हुए रीवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल केंद्र मार्तण्ड- 3 के प्राचार्य आर एल दीपांकर को डीपीसी कार्यालय का आहरण सवितरण अधिकार (DDO) सोपा गया है। जारी आदेश के मुताबिक यह तत्काल प्रभावशील है।

ज्ञात हो कि डीपीसी पर चन्द्रलोक मिश्रा निवासी सोहावल तहसील जवा ने गंभीर आरोप लगाए थे। देवकरण मिश्रा पर विकासखंड में एमआईएस पद पर आउटसोर्स के रूप में नियुक्त करने के एवज में 50 हजार रुपए की डिमांड किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर लोकायुक्त तक में की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि 50 हजार रुपए की राशि में से वह 30 हजार रुपए दे भी दिए थे। रुपए लेने के बाद भी काम नहीं किए। रुपए भी नहीं लौटाने का आरोप चन्द्रलोक मिश्रा ने लगाया था। उनकी शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाई। जांच के बाद एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया। अब डीपीसी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आचार संहिता लगने के कारण कुर्सी में बदलाव नहीं किया गया लेकिन उन्हें पॉवर लेस कर दिया गया है। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर डीपीसी से डीडीओ अधिकार छीन लिया है। डीडीओ का अधिकार बीईओ और मार्तण्ड स्कूल क्रमांक तीन के प्राचार्य रामलल्लू दीपांकर को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर अब डीपीसी कुर्सी पर तो बैठेंगे लेकिन वित्तीय अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ नाम के ही अधिकारी कहलाएंगे।

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