REWA : देर रात डीजे बजा रहे लोगों के खिलाफ हुई सख्त कार्यवाही,विवाह घर संचालकों को हिदायत, दस बजे के बाद बंद करे म्यूजिक

 
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रीवा। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर देर रात डीजे बजा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको जब्त किया है। बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे और पुलिस ने उनको जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया। बाद में बारात बिना डीजे के ही विवाह घरों में पहुंची थी।

प्रशासन ने लगाई है रोक
प्रशासन द्वारा देर रात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई है जिसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जिला कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन ने अधीनस्थों को जारी किये है। उक्त आदेश के परिपालन में समान थाने की पुलिस रात्रि में गश्त कर रही थी। इस दौरान बरा मोहल्ले में दो डीजे रात्रि दस बजे के बाद बज रहे थे और बाराती डीजे की धुन पर नाच रहे थे। पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनकर बारातियों के कदम रुक गए और चंद मिनट में ही पुलिस ने दो डीजे अलग-अलग स्थानों से जब्त कर लिये। बाद में बाणसागर तिराहे के समीप भी एक बारात में डीजे बज रहा था जिसको भी जब्त कर लिया गया।

डीजे की धुन पर नाच रहे थे बाराती
बाराती बिना डीजे डांस के ही विवाह स्थल तक पहुंचे थे। पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुूए रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 28 फरवरी को यह आदेश सभी डीजे संचालकों को जारी कर दिया गया। इसके बाद भी उनके द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी जिस पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है।

विवाह घर संचालकों को हिदायत, दस बजे के बाद बंद करे म्यूजिक

रात्रि में विवाह घर संचालकों को भी हिदायत दी गई है। वैवाहिक आयोजन होने पर देर रात तक म्यूजिक उमसें बजता है जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। पुलिस ने विवाह घर संचालकों को भी रात्रि दस बजे के बाद डीजे म्यूजिक का इस्तमाल न करने की हिदायत दी है अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

डीजे व विवाह घर संचालकों को दी समझाईश
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीन डीजे नियम तोड़ रहे थे जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर जब्त किया गया है। उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। सभी डीजे व विवाह घर संचालकों को रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करने की समझाईश दी गई है।
सुनील कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी समान

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