REWA : रीवा शहर के ये दो आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर
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रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दो आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन दोनों आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने रामराज केवट उर्फ श्यामलाल पिता बृजवाशी केवट आयु 24 वर्ष निवासी पहड़िया थाना रायपुर कर्चुलियान तथा बृजेश साकेत उर्फ बीके पिता लाला साकेत निवासी नौवस्ता थाना चोरहटा को जिला बदर के आदेश दिए हैं।