REWA रोड सतना स्थित इस हास्पिटल को आगामी आदेश तक हास्पिटल का संचालन नहीं करने के निर्देश

 
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सतना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने रीवा रोड सतना स्थित श्रीजी कान्हा हास्पिटल के संचालक को आगामी आदेश तक हास्पिटल का संचालन नहीं करने के निर्देश दिये हैं।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है 19 अप्रैल 2024 को जिला चिकित्सालय सतना से मेडीकल कॉलेज रीवा के लिये रेफर प्रसूता पिंकी कुशवाहा की श्रीजी कान्हा हास्पिटल में एलएससीएस उपरांत मृत्यु हो जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सतना द्वारा 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को श्रीजी कान्हा हास्पिटल को पत्र जारी करते हुये मृतक पिंकी कुशवाहा के उपचार एवं मृत्यु के संबंध में जानकारी चाही गई थी।
लेकिन हास्पिटल संचालक डॉ योगेंद्र सिंह द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर मृत्यु के प्रकरण के संबंध में जानकारी एकत्र करने 2 मई 2024 को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया।

जिसमें पाया गया कि प्रसूता पिंकी कुशवाहा के प्रसव के लिये एलएससीएस जिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ सुनील पांडेय द्वारा की गई। प्रसूता की मृत्यु की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं दी गई। प्रसूता के परिजनों के असंतुष्ट होने पर भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया एवं हास्पिटल में ओटी की व्यवस्था नहीं थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर पाया गया है कि श्रीजी कान्हा हास्पिटल के संचालक द्वारा शासन के नियमों के विपरीत अस्पताल का संचालन किया जा रहा है।

जो मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 (संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021) में निहित नियमों के पालन के विरुद्ध है। जिसके फलस्वरुप श्रीजी कान्हा हास्पिटल को जारी पंजीयन एवं लायसेंस के संबंध में निर्देशित करते हुये आगामी आदेश तक हास्पिटल का संचालन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं।

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