UP CRIME : पिता बना हैवान, 5 साल से कर रहा था अपनी सगी बेटी का  रेप, दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर घर से भागकर कोर्ट पहुंची बेटी तो हुआ खुलासा

 
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गाजियाबाद. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक पिता की हैवानियत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता अपनी सगी बेटी से 5 साल से रेप करता रहा. पीड़िता की मां की मौत के बाद पिता हैवान बन गया. पीड़िता के बाल कटवा दिए, जिससे वो घर से बाहर न जाए. इतना ही नहीं पहली बार प्रेगनेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दिया. अब वो दूसरी बार 3 महीने की प्रेगनेंट हो गई है.

पीड़िता 16 अप्रैल 2024 को किसी तरह घर से भागी. पूरी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी. 17 अप्रैल की सुबह गाजियाबाद कोर्ट पहुंची और अपनी दुखभरी कहानी सुनाई, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया. कोर्ट के निर्देश के बाद 19 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को नारी निकेतन भेजा गया है.

परिवार वाले भी चुप रहे

पीड़िता की उम्र 18 साल है. 14 साल की उम्र से उसके साथ रेप हो रहा था. घर में पिता के अलावा सिर्फ छोटा भाई रहता है. उसको खबर थी, लेकिन चुप रहता था. साक्ष्य के लिए लड़की ने रेप का वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को दिखया, लेकिन सब चुप रहे. इसलिए पुलिस ने FIR में लड़की के भाई, चाचा और ताऊ समेत 6 लोगों को भी आरोपी बनाया है. पीड़िता के मुताबिक 2018 में उसकी मां का बीमारी की वजह से निधन हो गया, उस वक्त वह 13 साल की थी. मां की मौत की वजह से वह डिप्रेशन में चली गई और नींद की गोली लेने लगी. इसी का फायदा उठाकर पिता ने उसके साथ गलत काम किया. जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो इसकी जानकारी चची को दी. मामले में उन्होंने मोदीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. लेकिन पैसा देकर मामला शांत करा दिया गया. इस बीच वह गर्भवती हो गई तो परिवार ने सहारनपुर में उसका एबॉर्शन करवा दिया.

आखिरी बार 16 अप्रैल को किया रेप

पीड़िता के मुताबिक उसके साथ आखिरी बार 16 अप्रैल को रेप हुआ. जिसके बाद वह रात को घर से भागकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची. पूरी रात स्टेशन पर रही, फिर सुबह गाजियाबाद कोर्ट पहुंची. जहां लोगों से अपनी आपबीती सुनाई. जिसके बाद थाने पर फोन गया और पुलिस उसे लेकर गई. जहां पिता समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.ACP पूनम मिश्रा ने बताया कि जांच में मामला सही पाया गया है. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 323, 504, 506, 313, 120बी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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