REWA : रमागोविंद पैलेस और जॉन टॉवर के संचालकों को नोटिस जारी, होने जा रही है बड़ी कार्यवाही : जानिए क्या है मामला

 
REWA : रमागोविंद पैलेस और जॉन टॉवर के संचालकों को नोटिस जारी, होने जा रही है बड़ी कार्यवाही : जानिए क्या है मामला

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। निर्धारित शर्तों के विपरीत शापिंग काम्पलेक्स बनाए जाने को लेकर लंबे अंतराल के बाद नगर निगम ने सख्ती की तैयारी शुरू की है। इसके लिए दो शापिंग काम्पलेक्स संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर व्यवस्था बनाने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 


गत दिवस नगर निगम ने शहर के कालेज चौराहे के पास जॉन टॉवर और सिरमौर चौराहे में रमागोविंद पैलेस की जांच की थी। जहां पर भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन होना नहीं पाया गया था। इसके बाद अब दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हालांकि जांच के दौरान ही भवन स्वामियों की ओर से अपना तर्क नगर निगम अधिकारियों को दिया गया था। जिसमें बताया गया था कि उक्त निर्माण की जांच पहले निगम के अधिकारियों द्वारा ही की गई थी और बेसमेंट में पार्किंग वाले स्थान पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कराए जाने की भी अनुमति दी गई थी। अब नोटिस के बाद आने वाले जवाब पर नगर निगम आयुक्त अगली कार्रवाई तय करेंगे।

REWA : रमागोविंद पैलेस और जॉन टॉवर के संचालकों को नोटिस जारी, होने जा रही है बड़ी कार्यवाही : जानिए क्या है मामला

वाहन पार्किंग की समस्या के चलते शुरू कराई जांच
शहर में वाहन पार्किंग की बड़ी समस्या है, जिसके चलते सड़कों पर ही लोग वाहन खड़ा कर रहे हैं और जाम की स्थिति बनती है। लगातार आ रही शिकायतों के चलते गत दिवस सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने निगम आयुक्त को दोनों बड़े शापिंग काम्पलेक्स पर कार्रवाई के लिए कहा था। जिसके बाद आयुक्त ने दोनों स्थानों पर जांच के लिए टीम भेजी। टीम के कई सदस्य ऐसे रहे जो निर्माण के समय भी भवन अनुज्ञा की रिपोर्ट देने में शामिल थे। इसलिए वह जांच में हीलाहवाली करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आयुक्त की सख्ती के चलते उन्हें रिपोर्ट सौंपनी पड़ी है।

नोटिस में इन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप

1- जॉन टॉवर- काम्पलेक्स संचालक रज्जी जॉन को जारी नोटिस में कहा गया है कि वार्ड 17 के नरेन्द्र नगर में 775.92 वर्गमीटर में भवन अनुज्ञा की अनुमति दी गई है। शर्त में 40 प्रतिशत हिस्सा खुला छोडऩा था लेकिन 22 प्रतिशत ही छोड़ा गया है। बेसमेंट में सीढ़ी का निर्माण किया गया है। पीछे के हिस्से में छोड़े जाने स्थान पर भी निर्माण किया गया है। स्वीकृत एफएआर से ज्यादा में निर्माण है। फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ एनओसी नहीं ली गई। ऐसे व्यवसाय संचालित हो रहे हैं जहां अधिक संख्या में लोग आते हैं और पार्किंग की जगह नहीं है।

2- रमागोविंद पैलेस- संचालक अजय सिंह और अनुभव सिंह को नोटिस में कहा गया है कि 38768 वर्गफिट में भवन अनुज्ञा है। परिसर में दो दीर्घकालीन वृक्ष लगाने की शर्तों का पालन नहीं, बेसमेंट में पार्किंग की जगह व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। लिफ्ट बंद है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम्र्स पूरे नहीं हैं। भवन के पास जहां पर खाली स्थान छोड़ा जाना था, वहां पर भी निर्माण पाया गया है। ऐसे व्यवसाय संचालित हो रहे हैं जिनमें अधिक संख्या में वाहन आते हैं, इससे पार्किंग व्यवस्था अनियमित हो गई है।

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