MP : बड़ी राहत : पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब पत्नी को सेवानिवृत्ति आयु तक मिलेगा अंतिम वेतन

 

MP : बड़ी राहत : पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब पत्नी को सेवानिवृत्ति आयु तक मिलेगा अंतिम वेतन

भोपाल। सेवा के दौरान पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को सेवानिवृत्ति की आयु तक अंतिम वेतन मिलेगा। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। पुलिसकर्मी की सेवानिवृित्त की आयु पूरी होने के बाद वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है।

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वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था। इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है।

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अब मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु वाले महीने में प्राप्त की जा रही उपलब्धियां यानी जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो वेतन मिल रहा था, वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी। इस व्यवस्था से सरकार पर वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता, वह नहीं पड़ेगा

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