REWA : रीवा के अधिकांश मैरिज गार्डन हो जाएंगे बंद ,नियम नहीं मानने वाले संचालकों पर होगी कार्यवाही : नई गाइडलाइंस जारी

 

REWA : रीवा के अधिकांश मैरिज गार्डन हो जाएंगे बंद ,नियम नहीं मानने वाले संचालकों पर होगी कार्यवाही : नई गाइडलाइंस जारी

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मैरिज गार्डन को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक नगर निगम सीमा में संचालित सभी मैरिज गार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नियमों का पालन कराया जा सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है. 

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राज्य सरकार के आदर्श उपविधि 2020 नियम के मुताबिक संचालकों को अब मैरिज गार्डन बिल्डिंग का निर्माण नेशनल भवन की गाइडलाइन के मुताबिक ही कराना होगा. जिसमें फायर सेफ्टी अनिवार्य होगा. इसके अलावा मैरिज गार्डन में दो गेट लगाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है. 

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12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बन सकेंगे मैरिज गार्डन

आदेश के मुताबिक अब मैरिज गार्डन 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनाए जा सकेंगे. मैरिज गार्डन में अतिशबाजी के लिए अलग से जगह निर्धारित होगी. साथ ही गार्डन के कुल हिस्से का 25 प्रतिशत वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित करना होगा. 

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अस्पतालों से 100 मीटर दूरी पर ही बनाए जा सकेंगे मैरिज गार्डन

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब मैरिज गार्डन का निर्माण अस्पतालों और नाइट क्लासेज से 100 मीटर दूरी पर किया जाएगा. ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

  • राज्य सरकार के आदर्श उपविधि 2020 नियम के मुताबिक अब नगर निगम सीमा में संचालित सभी मैरिज गार्डन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य।
  • मैरिज गार्डन बिल्डिंग का निर्माण नेशनल भवन की गाइडलाइन के मुताबिक ही कराना होगा।
  • मैरिज गार्डन फायर सेफ्टी अनिवार्य होगा।
  • मैरिज गार्डन 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनाए जा सकेंगे।
  • मैरिज गार्डन में दो गेट लगाने को भी अनिवार्य।
  • गार्डन के कुल हिस्से का 25 प्रतिशत वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित करना होगा।
  • अतिशबाजी के लिए अलग से जगह निर्धारित होगी।
  • मैरिज गार्डन का निर्माण अस्पतालों और नाइट क्लासेज से 100 मीटर दूरी पर ही होगा 
  • इन नियमों को नही मानने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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