REWA : कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा वासियों से की ये अपील, निधि कंपनियों में रूपये जमा करने से पहले पढ़ ले ये खबर

 

REWA : कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा वासियों से की ये अपील, निधि कंपनियों में रूपये जमा करने से पहले पढ़ ले ये खबर

रीवा। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं की गई निधि कंपनियों में रूपये जमा न करें। इन कंपनियों द्वारा म्यूचुअल बेनीफिट सोसायटी के रूप में जिले में वित्तीय गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। कलेक्टर ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा इन निधि कंपनियों को म्यूचुअल बेनीफिट सोसायटी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत डिक्लेयर नहीं किया गया है। इन कंपनियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 

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रीवा जिले में कुल 7 निधि कंपनियां पंजीकृत हैं। इनका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में किया गया है। इस सूची में रीवा जिले की अलूना म्यूचुअल बेनीफिट निधि लिमिटेड कुठुलिया वार्ड नम्बर 45 रीवा, अर्बन निधि लिमिटेड दुकान नम्बर 17 गोपाल चौक जबलपुर, एआरपीएम निधि लिमिटेड पुरानी बस्ती केयर ऑफ राजेश्वर मिश्रा अनंतपुर रीवा शामिल हैं। 

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जारी सूची में रीवा शुभ अर्थ निधि लिमिटेड केयर ऑफ एके सिंह हेडगेवार नगर रीवा, शुभीता निधि लिमिटेड तरहटी हनुमान मंदिर के पास रीवा, कामदगिरि पे निधि लिमिटेड मेन मार्केट ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस महसावं जिला रीवा तथा त्रिषक म्यूचुअल बेनीफिट निधि लिमिटेड केयर ऑफ रमेश कुमार गुप्ता पैपखरा रीवा शामिल हैं। आम जन इन कंपनियों में राशि जमा न करें।

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