देश में कितने न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं, पोर्टल को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही

 

देश में कितने न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं, पोर्टल को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही

नई दिल्ली। केंद्र सरकार गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस सामने लाई है। नई गाइडलाइंस के तहत फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आएंगे।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को बनाया जाएगा जिम्मेदार, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस का ऐलान किया। इस बीच एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि देश में अब तक कितने न्यूज पोर्टल संचालित हो रहे हैं, इसकी उनके पास जानकारी नहीं है।

सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, पढ़ ले ये काम की खबर

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी उनसे पूछ लिया गया कि क्या देश में न्यूज पोर्टल को लेकर भी कानून आएगा? देश में कितने न्यूज पोर्टल हैं? इस सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है।

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अभी तक केंद्र सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है कि देश में कितने न्यूज पोर्टल चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। न्यूज पोर्टल को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सहीं आंकड़े सामने नहीं आए हैं। कितने न्यूज पोर्टल हैं, इसका आंकड़ा हम सबके पास नहीं है।

अब ये होंगे नए नियम

नई गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा। किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जरूरत होगी। 15 दिन के अंदर उसकी शिकायत को सुलझाना होगा।

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