MP : अनलॉक की नई गाइडलाइन : सभी दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी; भोपाल में इनको सशर्त छूट : यह रहेगा प्रतिबंधित

 

MP : अनलॉक की नई गाइडलाइन : सभी दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी; भोपाल में इनको सशर्त छूट : यह रहेगा प्रतिबंधित

राजधानी भोपाल में अब गुरुवार से सभी बाजार खुलेंगे। शनिवार को अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। राजधानी सिर्फ रविवार को लॉक रहेगी। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 10 जून से प्रभावी रहेगा।

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दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। आदेश के अनुसार सैलून की दुकान में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50% क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए खुलेंगी। सैलून के अंदर विजिटर या वेटिंग के लिए नहीं बैठ सकेंगे। साथ ही, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल ऑफ सिक्स के नियम के अनुसार अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

यह भी प्रतिबंधित

जिला प्रशासन ने अनुमति वाली गतिविधियों को छोड़कर बाकी जगह 6 लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है।

हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जियां/फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर व निर्धारित स्थानों पर संचालित होंगे। शहर के अंदर ठेले पर सब्जी और फल बेचने की अनुमति होगी।

रविवार को इन्हें रहेगी छूट

दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुल सकेंगी।

केमिस्ट व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुल रह सकेंगे।

वैक्सीनेशन में लगा स्टाफ व वैक्सीनेशन कराने वाले लोग आ-जा सकेंगे।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेंगी।

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