रीवा में UNLOCK की नई गाइडलाइन जारी : 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे GYM व फिटनेस सेंटर, शादी बारात में अब 50 लोग होंगे शामिल : रेस्टोरेंट, क्लब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे

 

रीवा में UNLOCK की नई गाइडलाइन जारी : 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे GYM व फिटनेस सेंटर, शादी बारात में अब 50 लोग होंगे शामिल : रेस्टोरेंट, क्लब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे

रीवा जिले में अनलॉक-2 की नई गाइड लाइन में 50 फीसदी संख्या के साथ जिम व फिटनेस सेंटर खुल सकेंगे। वहीं वैवाहिक आयोजन के दौरान शादी बारात में 40 की जगह 50 मेहमान शिरकत कर सकते है। हालांकि कार्यक्रम करने की छूट सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी। जबकि आयोजक को शादी की सूचना व ​अतिथियों की लिस्ट संबंधित थाना प्रभारियों को नाम के साथ देनी होगी। इसी तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुल पाएंगे। रेस्टोरेंट व क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे ।

फेफड़ों में निमोनिया के साथ हार्ट पर सीधे कर रहा वार : जानिए वजह

नवीन गाइड लाइन बुधवार की देर शाम रीवा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने जारी की है। जहां पर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में प्रतिबंध किया है। वहीं सामूहिक मेलों व जन समूह के एकत्रित होने पर रोक लगी रहेगी। इसी तरह स्कूल कालेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान के साथ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जबकि स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे।

युवक का आपरेशन सफल : सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 चिकित्सक ने की कड़ी मशक्कत, 11 घंटे का आपरेशन कर निकला 12 एमएम का ट्यूमर

क्या अभी बंद रहेगा

सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन तथा मेलों जन समूह के एकत्रित होने प्रतिबंध रहेगा।

स्कूल कालेज अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

सिनेमा घर तथा स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियों होंगी, लेकिन दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

क्या खुल सकेगा

प्रतिबंध की अवधि में ऑनलाइन क्लास चल सकेगी।

सभी धार्मिक तथा पूजा स्थल खुले रहेंगे। इनमें एक समय में केवल 6 व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति होगी।

सभी शासकीय अद्र्धशासकीय कार्यालय एवं निगम मण्डल के कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान शॉपिंग मॉल, जिम तथा निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।

मध्यम तथा लघु उद्योग पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे एवं निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी।

रेरस्टोंरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेगे। होटल एवं लॉज पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

वधु पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। - - अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।

जिले में अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर जिला माल परिवहन एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध होगा।

प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा यह शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार को प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा।

Related Topics

Latest News