MP NEW GUIDLINES : सप्ताह में 5 दिन शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, शराब दुकान को सुबह 9 से रात 10 बजे तक छूट : मॉल और जिम रहेंगे बंद

 

MP NEW GUIDLINES : सप्ताह में 5 दिन शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, शराब दुकान को सुबह 9 से रात 10 बजे तक छूट : मॉल और जिम रहेंगे बंद

ग्वालियर में व्यापारियों की मांग और कम हुए संक्रमण दर के बाद शासन ने सप्ताह में 6 दिन सभी बाजार एक साथ खोलने का निर्णय लिया है। रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। बाजार सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। हर दिन रात 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुलेंगे और 50 फीसदी क्षमता के साथ होटल में बैठाकर खाना खिलाया जा सकेगा। पार्क भी खुल सकेंगे लेकिन सुबह की सैर के लिए। यह सभी फैसले आपदा प्रबंधन की बैठक में बुधवार रात को लिए गए हैं।

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कोरोना संक्रमण के बाद 15 अप्रैल से ग्वालियर में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 47 दिन तक बाजार बंद रहे थे। सिर्फ जरूरत के सामान के लिए छूट दी गई थी। पर संक्रमण की दर कम हुई तो प्रदेश के साथ 1 जून से ग्वालियर भी अनलॉक हुआ था। व्यापारी पूरे शहर को अनलॉक करने की मांग कर रहे थे, पर प्रशासन ने आधी-आधी दुकानें खोलने का निर्णय लिया था। इसके बाद व्यापारियों पूरे बाजार एक साथ खोलने की मांग की थी। इसी पर बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। जिसमें पूरे बाजार एक साथ खोलने का निर्णय हुआ है।

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यहां मिली अनलॉक में छूट

होटल, रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता से बैठाकर खाना खिला सकेंगे, अब रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट व होटल के रेस्टोरेंट खुल सकेंगे

दूध-डेयरी के लिए 2 घंटे की छूट दी गई है। शाम 7 बजे तक दूध खरीद बेच सकेंगे

किराना दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी

शराब दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी

ब्रेड, अंडा टोस्ट की दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे

सब्जी, फल, फूल शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे

मैंस सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। समय सुबह 6 से शाम 5 बजे तक रहेगा पर दो सीट के बीच में एक सीट खाली रखनी होगी

सराफा, कपड़ा, बर्तन, अन्य होजरी दुकानें शाम 5 बजे खोल सकते हैं

सेनेट्री, आटा व मसाला चक्की, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो पार्ट्स, मैकेनिक की दुकानें भी सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की इजाजत मिल गई

स्वीगी, जोमाटो व अन्य फूड चेन कंपनी छूट के समय मतलब सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ऑर्डर लेकर डिलीवरी कर सकेंगे।

ऑनलाइन मार्केट से प्रोडक्ट मंगा सकेंगे, ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी समय कोरियर बॉय को कंपनी के वैध आईडी कार्ड पर आने जाने की छूट रहेगी

मैकेनिक, मेंटेनेंस से जुडे कारीगर, प्लंबर को कंपनी के आईडी कार्ड पर आने जाने की परमीशन रहेगी

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधिया चालू रहेंगी, कर्मचारियों के आने जाने पर छूट रहेगी। संस्था का कार्ड जरूर रखना होगा

पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस कंपनियों काम करेंगी, कर्मचारियों को आने जाने की छूट

अस्पताल, नर्सिंग होम, केमिस्ट को छूट रहेगी

सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी

पार्क सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए खुलेंगे, लेकिन बैठने या कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी

लोकल ट्रांसपोर्ट को राहत

सवारी वाहनों को अनलॉक में वही छूट रहेगी जो अभी तक दी गई थी। अभी तक शाम 5 बजे तक सवारी वाहन चल रहे थे अब यह रात तक चलेंगे।

ई-रिक्शा में चालक सहित दो लोग सवार हो सकेंगे

ऑटो रिक्शा में भी चालक सहित दो लोग ही सवार हो सकेंगे

टेंपो में चालक सहित 3 लोग सवार होकर चल सकेंगे

कार, टैक्सी में चालक अलावा दो लोग ही बैठकर आ जा सकेंगे

दोपहिया वाहन पर 1 व्यक्ति चलाने वाले को ही छूट है

थोक मंडी की जगह 10 पॉइंट पर चलेगी सब्जी मंडी

सब्जी मंडियों को इस बार भी नहीं खोला जा रहा है। सब्जी की अभी जो व्यवस्था है। उन्हीं 10 प्वाइंट पर रात 10 से सुबह 4 बजे तक थोक सब्जी व फल वितरण किया जाएगा। सभी का मानना है कि मंडी में सबसे ज्यादा भीड होती है। अभी वह खोलने के लिए सुरक्षित नहीं है।

यहां अनलॉक में भी नहीं मिलेगी राहत

जिम, सार्वजनिक पार्क, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, खेल

जिम और सार्वजनिक पार्क इनको लेकर आदेश में साफ है कि यह अभी लॉक ही रहेंगे। साथ ही सभी पिकनिक स्पॉट, स्वीमिंग पूल, सभी तरह के खेल आयोजन भी बंद रहेंगे

मॉल, सिनेमा, मनोरंजन, मेला व अन्य आयोजन बंद रहेंगे

शहर में दो बड़े मॉल हैं। इसके साथ ही 10 से ज्यादा मिनी मॉल हैं। इनको लेकर व्यापारी खोलने की मांग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक में इन्हें खोलने की व्यापारियों की मांग प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दी है। साथ ही मेला, अन्य किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा

कोचिंग, स्कूल, कॉलेज

अभी अनलॉक में कोचिंग स्कूल, कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। कोचिंग और स्कूल ऑफलाइन नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस से ही फिलहाल काम चलाना पड़ेगा।

शादी समारोह, मैरिज गार्डन रहेंगे प्रतिबंधित

शादियों को लेकर कहा गया है कि 20 सदस्यों दोनों पक्षों के मिलाकर घर से ही शादी कर सकते हैं। होटल, मैरिज गार्डन में शादियां प्रतिबंधित हैं। इन मेहमानों की सूची पहले देनी होगी।

शवयात्रा या गंगभोज में 10 लोग की छूट

शादियों की तरह ही किसी की मौत हो जाने पर शवयात्रा, उठावनी, गंगभोज में सिर्फ 10 लोगों की छूट रहेगी।

4 लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च नहीं जा सकेंगे

मंदिर, मजिस्द, गुरूद्वारा व चर्च जैसे धार्मिक स्थलों में चार लोगों के साथ प्रवेश किया जा सकेगा। पर आम लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है।

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