कोविड संक्रमण के चलते 15 जून तक बसों के आवागमन पर लगी रोक : आदेश जारी

 

कोविड संक्रमण के चलते 15 जून तक बसों के आवागमन पर लगी रोक : आदेश जारी

जिले की सीमा से इंटर स्टेट सीमा के लिए संचालित होने वाली बसों पर रोक लगी रहने का आदेश पुन: जारी किया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के वरिष्ठ अफसर की ओर से जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। इस आदेश से सीधे तौर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह आदेश 7 जून से 15 जून तक के लिए लागू रहेगा।

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प्रदेश सरकार ने भिंड शहर सहित अन्य शहरों को कोविड संक्रमण के वायरस से बचने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि बीते दिनों लॉकडाउन में राहत के बाद भी बसों के संचालन कोई छूट नहीं दी गई थी। संचालक पर रोक बने रहने को लेकर यह आदेश को पुन: बढ़ाया गया है। यह आदेश 7 जून को अपर परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन की ओर से जिला परिवहन अधिकारियों को जारी किया गया है। इस आदेश के बाद भिंड जिले के करीब तीन से चार हजार यात्री सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। भिंड जिले के राजस्थान प्रांत के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली जैसे जिलों में लाेगों का आवागमन है। इसी तरह उत्तर प्रदेश जिले इटावा, जालौन, झांसी जिला भिंड जिले की सीमा के पड़ोसी जिले हैं। इन जिलों में भी लोगों का हर रोज बड़ी तादाद में आवागमन होता था। यह आदेश के बाद करीब दो दर्जन का संचालन ठप हो जाएगा।

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इस पूरे मामले में भिंड जिले के परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला का कहना है कि शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले की सीमा से बस सेवाएं अभी बंद रहेंगी।

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