HIGH COURT : अब गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को एम्स भोपाल में मिलेगा मुफ्त में इलाज
राजधानी के करीब 20 हजार गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को अब एम्स भोपाल में मुफ्त में इलाज मिलेगा। ऐसा पहली बार होगा। यह हुक्मनामा मप्र हाईकोर्ट का है। यह ऑर्डर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने शनिवार को दिया है।
इस आदेश से गैस पीड़ितों को काफी राहत मिलेगी। डिवीजन बैंच ने यह आदेश मॉनीटरिंग कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को बीएमएचआरसी में इलाज नहीं मिल रहा है। यह याचिका भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता राजेश चंद ने तर्क दिया कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बीएमएचआरसी में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मामले में मॉनीटरिंग कमेटी की ओर से 17वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि बीएमएचआरसी को गैस पीड़ितों के इलाज के लिए 2 डायलिसिस मशीनें दी गई हैं।