MP : 10 साल पहले गोली मारकर युवक की हुई थी हत्या, न्यायालय ने 11 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

MP : 10 साल पहले गोली मारकर युवक की हुई थी हत्या, न्यायालय ने 11 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


भिंड के भरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरम में दस साल पहले दुकान पर खरीदारी करने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 आरोपियों को भिंड की न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामले में की सुनाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अनीस खान की न्यायालय में हुई जहां सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

20 सितंबर से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के शासकीय और निजी स्कूल : 2 पाली में चलेंगी स्कूलें

न्यायालय ने यह सजा वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुनने के वाद सूनाई। मामले के पैरवी कर रहे सतेंद्र भदौरिया ने बताया 27 अगस्त 2011 को करीब सुबह 08ः15 बजे फरियादी गुडडू शर्मा ने इस आशय की उक्त घटना की रिपोर्ट थाना भौरोली में दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 7 बजे उसके ताऊ के लड़का सितम्बर शर्मा गांव के माता प्रसाद मिर्धा की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे था। तभी दुकान के बगल वाली गली में पहुंचते ही छुन्ना शर्मा, बंटू शर्मा, कुल्लू शर्मा, सोनू शर्मा, मिथुन शर्मा, पप्पू यादव, ज्ञान सिंह, रवि यादव, बलवीर यादव, कुल्लू शर्मा, राजू शर्मा, मनोज शर्मा सभी लोगों ने एक राय होकर उसके भाई को जान से मारने की नीयत से बंदूको से गोलीबारी की जो गोली पेट और हाथ के पंजे में लगी। गोलियों की आवाज सुनते ही फरियादी तथा चिम्मन लाल शर्मा दौड़कर बचाने पहुंचे। गोली लगने से भाई सितम्बर गली में नाली में गिर गये थे, उनके पेट से व हाथ से खून बह रहा था। उन लोगों ने हम लोगों पर भी फायर किए तो किसी तरह से हम बच गये। जब उन लोगों को लगा कि भाई खत्म हो गया है तो सभी भाग गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। आहत सिंतम्बर शर्मा को जिला अस्पताल भिण्ड लाया गया था। जहां सिंतबर शर्मा का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया। आहत सितंबर की हालत गंभीर होने से उसे ग्वालियर रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो दिन में बैटरी वाली कार शुरू : इतना होगा किराया

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया और आरोपीगण मान सिंह, मिथुन शर्मा, राजू शर्मा, मनोज शर्मा, कुल्लू उर्फ राजकिशोर, ज्ञान सिंह, बंटू शर्मा उर्फ कमल किशोर, बलवीर सिंह, कुल्लू उर्फ शिवकुमार, रवि सिंह उर्फ रवि यादव एवं दीपक शर्मा उर्फ सोनू शर्मा को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं उक्त आरोपियों को धारा 302 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Related Topics

Latest News