MP : छात्राओं से क्लास रूम में ही छेड़छाड़ करने वाले टीचर को विभाग ने किया सस्पेंड : पास्को एक्ट एवं SCST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध

 

MP : छात्राओं से क्लास रूम में ही छेड़छाड़ करने वाले टीचर को विभाग ने किया सस्पेंड : पास्को एक्ट एवं SCST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध

बैतूल. छात्राओं से क्लास रूम में ही छेड़छाड़ करने वाले क्लास टीचर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। उसे शाहपुर अटैच कर दिया गया है। शुक्रवार ग्रामीणों ने स्कूल पहुचकर इस शिक्षक की धुनाई कर दी थी।

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सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शिल्पा जैन के मुताबिक विकासखंड चिचोली के हाई स्कूल के माध्यमिक शिक्षक आदित्य आर्य के विरुद्ध थाना चिचोली में धारा 354, 354 (क) भादवि, 7, 8 पास्को एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध होने और उक्त अपराध में गिरफ्तार किए जाने के कारण आर्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहपुर रहेगा।

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