MP : न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगी रोक : जिम, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल में दोनों डोज लगाने पर ही मिलेगा प्रवेश : गाइडलाइन जारी

 

MP : न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगी रोक : जिम, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल में दोनों डोज लगाने पर ही मिलेगा प्रवेश : गाइडलाइन जारी

मध्यप्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। इससे पहले सरकार ने 17 नवंबर को ही नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है।

CM शिवराज का फैसला : आज से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू : अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आने जाने पर रोक

सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।

इन सवालों के जवाब नहीं

1 . रात 11:00 बजे के बाद शादी विवाह पंडाल में जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कर्फ्यू उन कार्यक्रमों पर भी लागू होगा? रिश्तेदार आना-जाना कर सकेंगे?

2 . रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक जो लोग शहर से बाहर आते- जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी?

3. सुबह 5 बजे के पहले कई पार्कों में लोग टहलने जाते हैं, क्या यह प्रतिबंधित रहेगा ?

4 . शराब दुकान क्या रात 11 बजे बंद होंगी?

5 . नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ?

6 . मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स में रात का शो 1:00 बजे खत्म होता है। क्या यह शो अब कैंसिल होगा ?

7. हाईवे पर देर रात तक ढाबे और होटल्स खुले रहते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध लगेगा?

8. ऑटो और टैक्सी रात में आना-जाना कर सकेंगी? कितने लोग बैठ सकेंगे?

पहले यह कहा था सरकार ने

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को समय पर ही घर लौटना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके साथ ही जिम ऑनर को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अभी तक सुखद खबर है कि प्रदेश में ओमिक्रॅान का मरीज नहीं मिला है।

कॉलेज छात्रों को दोनों डोज लगाना अनिवार्य

मंत्री ने बताया कि इंजीनियर एवं मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी है। साथ ही, जिम एवं भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर भी जाने वाले सभी लोगों को दोनों डोज लगवाना होगा। कोचिंग में भी आने वाले पात्र छात्रों को दोनों डोज लगाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मंत्री ने कहा कि मास्क को लेकर रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और लगाएं।

पॉजिटिव मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार करेगी

मंत्री ने कहा कि पॉजिटिव मरीज मिलने पर होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां घर में आइसोलेशन की अलग से व्यवस्था नहीं है। या जिन घरों में लोग ज्यादा हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। जहां उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार करेगी।

घोषणा के बाद जारी की गाइडलाइन

MP : न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगी रोक : जिम, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल में दोनों डोज लगाने पर ही मिलेगा प्रवेश : गाइडलाइन जारी

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