MP : कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी की किश्त या टैक्स नहीं भरने वालों को हाउसिंग बोर्ड ने दी बड़ी राहत

 

MP : कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी की किश्त या टैक्स नहीं भरने वालों को हाउसिंग बोर्ड ने दी बड़ी राहत

कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी की किश्त या टैक्स नहीं भरने वालों को एमपी हाउसिंग बोर्ड (मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधो-संरचना मंडल) ने बड़ी राहत दी है। वे 31 मार्च 2022 तक किश्त और टैक्स भर सकेंगे। लीज रेंट के ब्याज में भी उन्हें छूट मिलेगी।

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हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रॉपर्टी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसमें ऐसे उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकेगा, जिनकी प्रॉपर्टी का ऑफसेट मूल्य 50 लाख से अधिक न हो। साथ ही, प्रॉपर्टी की ऑफर मंजूरी 1 मार्च 2020 के बाद जारी की गई हो। बोर्ड की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि कोविड संक्रमण के कारण उपभोक्ताओं ने अंतिम तिथि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। इसके चलते यह निर्णय लिया गया है।

भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की डेढ़ लाख प्रॉपर्टी

राजधानी भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की करीब डेढ़ लाख प्रॉपर्टी की है। चार योजनाओं में शुल्क जमा कराने और ब्याज में छूट दी गई है। इससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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इन योजनाओं में राहत

कोविड योजना : ऑफर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई हो और कोविड संक्रमण व लॉकडाउन में किश्त नहीं भर पाए हो। अब ब्याज सहित 31 मार्च 2022 तक किश्त भर सकते हैं। बशर्ते, उन्हें एकमुश्त राशि भरनी होगी। प्रॉपर्टी का ऑफर मंजूरी आदेश 1 मार्च 2020 के बाद जारी होना चाहिए।

भाड़ा क्रय योजना : EWS, LIG और MIG रेसीडेंसियल प्रॉपर्टी की बकाया राशि के साथ लोन व अन्य शुल्क एक साथ जमा करने पर 50 से 75% तक ब्याज में छूट मिलेगी।

लीज रेंट : लीज रेंट जमा नहीं किया है तो एक मुश्त समाधान योजना का फायदा उठा सकते हैं। इनमें पूरh बकाया राशि जमा कराने पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। 75% तक राहत मिलेगी।

हायर परचेस : बोर्ड किश्तों पर भुगतान करने की सुविधा भी दे रहा है। इसमें डिफाॅल्टरों को राहत दी गई है। ब्याज में 50 से 75% तक छूट दी जा रही है।

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