लॉ ऑफ कोट : अब न्यायालय में वकीलों के अलावा कोई भी व्यक्ति या लॉ के छात्र कोट पहनकर नहीं घूम सकेंगे

 

लॉ ऑफ कोट : अब न्यायालय में वकीलों के अलावा कोई भी व्यक्ति या लॉ के छात्र कोट पहनकर नहीं घूम सकेंगे

जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के अलावा कोई भी व्यक्ति या लॉ के छात्र ला कोट पहनकर नहीं घूम सकेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ की मांग पर इस मामले में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बुधवार से ही इसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित कर दिया गया है। शिकायत मिली थी कि कई एलएलबी या एलएलएम छात्र कई बार प्रशिक्षण के दौरान वकीलों की तरह काला कोट पहनकर आते हैं।

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इससे कई बार गलतफहमी हो जाती है। ऐसे में विरोध व शिकायत के बाद आखिरकार यह निर्देश कोर्ट ने जारी कर दिए की वकील ही काला कोर्ट पहनकर आएंगे। जिसने एलएलबी कंप्लीट नहीं किया वो भी काला कोट पहनकर आ नहीं सकेंगे।

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जिला कोर्ट मे अकसर देखने में आता है कि जिला न्यायालय परिसर में विधि के विद्यार्थी एवं कुछ भी अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं हैं। वे काला कोट, सफेद शर्ट पहन कर प्रवेश करते हैं। ऐसे वकीलों के द्वारा पैरवी तक की जाती है। इसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अब यह और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लॉ के छात्र सनद लेने के बाद काला कोर्ट पहन सकते हैं।

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इसलिए विधि के छात्र तथा अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, काला कोट पहनकर उपस्थित ना हो। ऐसे व्यक्तियों का जिला न्यायालय में काला कोट पहनकर प्रवेश निषेध किया जाता है। आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आज से ही ऐसे मामलें में सख्ती शुरू हो गई है। बताते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा करने पर सख्ती से करवाई की जाएगी।

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