MP LIVE : CM शिवराज के प्रयास हुए सफल : Supreme court ने दिए आदेश, OBC आरक्षण के साथ होंगे
MP NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक हफ्ते में आरक्षण कर अधिसूचना जारी करने के निर्देश किए हैं। हालांकि यह 50 प्रतिशत से ऊपर न हो। याचिकाकर्ता सैयद जाफर के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार का पक्ष सुना गया। अगली सुनवाई में सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सहित अन्य जानकारी दी गई।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के वकीलों की ओर से लगभग दो घंटे तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दलील दी गई।
इसमें कुल मतदाताओं में ओबीसी 48 प्रतिशत बताए गए। इसके आधार पर सरकार से ओबीसी को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने यही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन यह जिलेवार थी।
40 मिलीयन डॉलर्स के मालिक है Actor मिथुन चक्रवर्ती : देश विदेश में है ये 5 लग्जरी फाइव स्टार होटल्स
मध्य प्रदेश सरकारी की बड़ी जीत
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को बड़ी जीत मिली है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव में जाएगी।