REWA : बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा व तीन हजार रुपए का अर्थदंड

 
REWA : बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा व तीन हजार रुपए का अर्थदंड

रीवा. कोर्ट ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात साल की सजपा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर सात साल सश्रम कारावास की सजा के साथ ही तीन हजार रुपए का अर्थदंड किया है। मउगंज थाना क्षेत्र के आरोपी नवीन तिवारी पिता काशी प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम गोदरी को अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के अपराध का दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पंकज सिंह माहेश्वरी विभिन्न धाराओं से दंडित किया है।

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आरोपी ने पीडित को दी धमकी

एडीपीओ कल्याण सिंह ने बताया कि दो साल पहले पीडित अपनी मां के साथ रतनगवां चौक पर दुर्गा पंडाल में भण्डारा प्रसाद लेने गया था। उसकी मां ने कहा कि खेत को देख कर आओ, तब पीडित साईकिल से ग्राम पिपरी में अपने खेत को जा रहा था। तब रास्ते मे आरोपी नवीन तिवारी उसे अपने घर के सामने मिला और उससे बोला कि मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ काम है। तब पीडित आरोपी के साथ उसके घर चला गया। घर जाते ही आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पीडित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बाद मे आरोपी ने पीडित को धमकी दी कि यह बात किसी को बताओगे तो जान से खत्म कर दूंगा। तब पीडित बालक घर आकर अपनी मां को घटना के बारे मे बताया। तब पीडित ने अपनी मां के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाना मउगंज में दर्ज कराई।

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अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक मउगंज, सैय्यद मोहम्मद अब्दुल्लाह द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय पंकज सिंह माहेश्वरी ने आरोपी को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।

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