Railway Board ने बदली नीति, भू-स्वामियों को नहीं देगा नौकरी

REWA NEWS : रेलवे ने किसानों की जमीन के बदल नौकरी देने की नीति को वापस ले लिया है। जिससे अब भूमि स्वामियों को नौकरी नहीं देगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण पर जमीन मालिकों को एक मुश्त पांच लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है।
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एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन (Lalitpur-Singrauli new rail line) के लिए रीवा से मड़वा तक 17 ग्राम की भूमि अधिग्रहित की गयी है। रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी है कि ऐसे भूमि स्वामी जिनकी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है उनको रोजगार (नौकरी) देने की नीति वापस ले ली गयी है। बताया गया कि भारत सरकार के रेलवे बोर्ड एवं पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर (Railway Board and West Central Railway Jabalpur) द्वारा सूचित किया गया है कि भू-अर्जन से प्रभावित किसानों को नौकरी के स्थान पर एक मुश्त 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की भूमियों का अधिग्रहण किया गया है और रेलवे विभाग द्वारा नौकरी दी गयी है को छोडकऱ शेष भूमि स्वामी जिन्हें रेलवे विभाग में रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है वे अपनी सहमति का सत्यापित शपथ पत्र के साथ बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार की छायाप्रति सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय तहसील हुजूर में जमा कराएं जिससे उन्हें राशि का भुगतान किया जा सके।