REWA : पंचायतों का चुनाव दिसंबर में , कलेक्टर ने सभी SDM , तहसीलदार एवं जनपदों के CEO को पत्र लिखकर दिया निर्देश

 
REWA : पंचायतों का चुनाव दिसंबर में , कलेक्टर ने सभी SDM , तहसीलदार एवं जनपदों के CEO को पत्र लिखकर दिया निर्देश


रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा है। सरकार की ओर से कई बार अलग-अलग तरह के निर्देश जारी होते रहे हैं। अब दिसंबर महीने में यह चुनाव संपन्न कराने की तैयारी शुरू की गई है। जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पंचायत चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तिकरण के निर्देश दिए हैं। 


कलेक्टर ने कहा है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करें। एक मतदान केन्द्र में अधिकतम 750 मतदाता हो सकते हैं। इससे अधिक मतदाता होने पर अलग से मतदान केन्द्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर के पत्र में मतदान केन्द्र के निर्धारण को लेकर पूरी गाइडलाइन भी दी गई है। कहा गया है कि जिन भवनों में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के समय मतदान केन्द्र बनाए गए थे। उन्हीं में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केन्द्र स्थापित करें। अस्पताल, मंदिर मस्जिद अन्य धार्मिक स्थल अथवा पुलिस थाने में मतदान स्थापित न करें। 


कलेक्टर ने कहा कि अत्यधिक भीड़ से बचने तथा मतदान के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक ही भवन में दो मतदान केन्द्र न बनाए। मतदान केन्द्र बनाने के लिए शासकीय भवन को ही प्राथमिकता दें। मतदान केन्द्र के लिए स्थाई भवन का ही उपयोग किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र में पांच से 7 वार्डों का मतदान कराया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि एक वार्ड के मतदाता एक ही मतदान केन्द्र में मतदान करें। कलेक्टर ने मतदान केन्द्र के युक्तियुक्तिकरण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एक हजार या उससे अधिक मतदाता वाली पंचायतों में तीन मतदान केन्द्र बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया है। सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीइओ को कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि मतदान केन्द्रों का सत्यापन करने के बाद दो नवंबर के पहले रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।


कोरोना गाइडलाइन का पालना करना होगा अनिवार्य
कलेक्टर ने निर्देश में कहा है कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। मतदान से एक दिन पहले भवन को सेनेटाइज किया जाएगा। हर मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि किसी के शरीर का तापमान अधिक होता है तो उसे दो बार नापा जाएगा। अधिक तापमान वाले लोगों को टोकन जारी किया जाएगा और अंत में मतदान का अवसर मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के साथ ही साबुन से हाथ धोने और सेनेटाइजर की व्यवस्था भी मतदान केन्द्र में रहेगी।

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