MP LIQUOR : 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

 
MP LIQUOR : 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

इंदौर । नशे की गिरफ्त में आ रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक और कदम उठाया है। इसके लिए शराब दुकानदारों के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब नहीं बेची जा सकेगी। साथ ही 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति शराब खरीद भी नहीं सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने यह आदेश सोमवार को जारी किया है।

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यह आदेश जिले की सभी 175 शासकीय देशी और विदेशी शराब दुकानों के लिए है। आदेश में यह भी कहा गया है कि शराब दुकानों पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को कर्मचारी के रूप में काम पर भी नहीं रखा जा सकता। शराब दुकान के परिसर में किसी तरह का नाच-गाना या इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति पहले से नशे में चूर है तो उसको शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। 

इन पब में हसीन लड़कियों को फ्री में दी जाती थी शराब, ताकि ऐसे लोगों को फांसकर लांए और फिर  .

शराब दुकान के परिसर में उद्‍दंडता का आचरण करना, जुआ खेलना या इसी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधि करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रविधानों और निर्देशों का पालन कराने के लिए जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर के कुछ पब और बार में 21 साल से कम उम्र के बच्चों के शराब पीने और पिलाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। पांच पब और बार को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। इन बारों के लायसेंस भी निलंबित किए गए हैं।

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