REWA : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की साश्रम सजा

 

REWA : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की साश्रम सजा

रीवा. कोर्ट ने शादी का झांसा देकर अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की साश्रम की है। मऊगंज में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पंकज सिंह महेश्वरी ने आरोपी को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ कल्याण सिंह के मुताबिक 12 माह पूर्व आरोपी गुड्डू उर्फ मोनू कोल ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार बलात्कार किया। जिससे अवस्य बालिका गर्भधारण कर लिया।

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पीडि़त की मां को सात माह बाद हुई जानकारी

सात माह बीतने के बाद जब पीडि़ता ने आरोपी सोनू को इसकी जानकारी दी तो आरोपी ने धमकाया कि यदि किसी से यह बात बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा। पीडि़त बालिका ने डर के कारण घर में किसी को जानकारी नहीं दी। पीडि़ता का पेट देखकर मां ने पूछता तो पीडि़त ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। पीडि़ता की मां ने हनुमना थाने में रिपोर्ट दर्ज की। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। प्रकरण पंंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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अभियोजक ने प्रस्तुत किया साक्ष्य

मामले में मऊगंज के विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रंजीता कुमार ने मामले में प्रस्तत किए गए साक्ष्यों के तर्क के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय ने आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 376 3 के तहत 20 साल का सश्रम कारवास और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी तरह धारा 376 (2)(4) के तहत 10 साल का सश्रम व एक हजार का जुर्माना से दण्डित किया है। धारा 506 (2) के तहत 5 सााल का सश्रम कारावास के साथ ही 500 रुपए का जुर्माना दंडित किया है।

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