REWA : छुहिया घाटी में अब 12 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

 

          REWA : छुहिया घाटी में अब 12 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

रीवा। छुहिया घाटी में 23 फरवरी से 6 मार्च तक कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी रवींद्र कुमार चौधरी ने वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध के आदेश दिए थे। घाटी में सड़क सुधार के कार्य को पूरा कराने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। सड़क सुधार का शेष कार्य पूरा कराने के लिए प्रतिबंध की अवधि को 12 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

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इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा नवीन आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार रीवा-शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन 12 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में केवल हल्के वाहन दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कॉन्वाय के रूप में जिला सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।

शांति समिति की बैठक कल

रीवा। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 9 मार्च को शाम 5.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी करेंगे।

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बैठक में महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी तथा महावीर जयंती त्यौहारों के दौरान किये जाने वाले आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी। समिति के सभी सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

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