MP : जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन : कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश

 

    MP : जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन : कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश

जबलपुर। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार 25 अप्रैल को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लॉकडाउन को एक मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस कोरोना कर्फ्यू में पहले की ही तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। राशन, गैस और होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। फल-सब्जी वाले ठेले में घूमकर बेच सकेंगे। वीकेंड पर दो दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा।

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जानकारी के अनुसार प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत छह शहरों में पहले ही लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। अब जबलपुर में भी इसे एक मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। दैनिक भास्कर ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत दिए थे। यह तीसरी बार है, जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। सब्जी व फल मंडियां सुबह चार से आठ बजे तक खुलती रहेंगी। वहीं, किराना और एलपीजी की होम डिलीवरी की सुविधा भी जारी रहेगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, अस्पताल आदि आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।

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MP : जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन : कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश

होम डिलीवरी की जारी रहेगी सुविधा

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से संयम बरतने और लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद की अपील की। वहीं, भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं होगी। लोगों को उनकी जरुरत की चीजें आसानी से मिल सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कई तरह की सेवाओं को ऑनलाइन और होम डिलीवरी से जोड़ा गया है।

ये लिया गया है निर्णय

नगर निगम, छावनी परिषद जबलपुर सीमा में सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

व्यवसायिक, व्यापारिक, दुकानें, पार्क, स्टेडियम बंद रहेंगे।

खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, पर खाने की होम डिलीवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवाएं इमरजेंसी में कर सकेंगे।

होटल, लॉज, केवल इन रूम, डाइनिंग व्यवस्था के साथ सेवाएं दे सकेंगे।

इलेक्ट्रिक और मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले को होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

निर्माण स्थल पर रहने वाले ही मजदूर काम कर सकेंगे। ठेकेदार को रुकने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

शादी विवाह में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा।

शहर में सब्जी मंडी व फल की दुकानें सुबह चार से आठ बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके बाद सिर्फ ठेला वाले सब्जी-फल बेचने वाले को ही अनुमति रहेगी।

दवा दुकान, दूध, हॉस्पिटल, सॉची पॉलर, पीडीएस दुकान इससे मुक्त रहेंगे।

इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी।

औद्योगिक गतिविधियों को पूरी छूट रहेगी। यहां से माल का और श्रमिक आदि का आना-जाना होगा

टीकाकरण के लिए आने-जाने में छूट रहेगी।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने के लिए यात्रियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

राजस्व, पुलिस, हेल्थ, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, होमगार्ड, पेयजल, मीडिया, एटीएम, कोविड ड्यूटी में लगे बैंक कर्मी को छूट रहेगी।

आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, सामूहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगी। पुजारी, मौलवी, पादरी व सिक्ख धर्मगुरु को छूट रहेगी।

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