MP : कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति याेजना लागू : नौकरी पाने वाले को परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करने शपथ पत्र देना होगा, योजना की अवधि 4 माह तय

 

MP : कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति याेजना लागू : नौकरी पाने वाले को परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करने शपथ पत्र देना होगा, योजना की अवधि 4 माह तय

मध्यप्रदेश में कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार नई योजना लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश कर दिया है। इसके तहत कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन मृतक शासकीय सेवक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने वाले का नाम शपथ पत्र में में देना होगा। इसके साथ ही नौकरी पाने वाले को एक अलग शपथ पत्र देना होगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करेगा।

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नियम के अनुसार जिस परिवार को कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना को शिवराज कैबिनेट ने 25 मई को इस योजना को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दी थी। यह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। योजना का लाभ सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर शासकीय सेवक योजनावधि में कोविड 19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के बाद 60 दिन के भीतर पॉजिटिव हो जाती है, तब भी उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसकी योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 या फिर इसके समतुल्य पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

यह होगी प्रक्रिया

मृतक सेवक जिस कार्यलय में कार्यरत था, उसी कार्यालय के प्रमुख को आवेदन देना होगा।

सेवक की मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर आवेदन करना आश्यक होगा। लेकिन अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणें से सक्षम अधिकारी संतुष्ट है तो 3 माह का अतिरिक्त समय मान्य किया जाएगा।

यदि विभाग में समतुल्य पद रिक्त नहीं है तो यह प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी में आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों में अन्य विभाग में नियुक्ति देने का निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की पात्रता व शर्तें

- मृतक रैपिड एंटीजन या आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाया गया हो। तथा उसकी मृत्यु इलाज के दौरान हुई हो।

- स्वस्थ्य होने के बाद दोबारा पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर मृत्यु हो गई हो।

- मृत्यु की तिथि पर व शासन के नियोजन अथवा शासकीय कार्य में कार्यरत हो।

- मृतक शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से कार्य किया हो।

- अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण शासन के नियमों के अनुसार होगा।

- मृतक के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

- दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मंडल परिषद या आयोग में नियमित सेवा में हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

- यदि किसी सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूरी होने के बाद सेवावृद्धि या संविदा नियुक्ति के दौरान होती है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी।

- जिस परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के तहत 50 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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