SATNA : अब सतना जिले में 30 मई तक टोटल LOCKDOWN : शादी पर जारी रहेगी पाबंदियां ,नहीं खुलेंगी दवा के अलावा कोई और दुकानें

 

SATNA : अब सतना जिले में 30 मई तक टोटल LOCKDOWN : शादी पर जारी रहेगी पाबंदियां ,नहीं खुलेंगी दवा के अलावा कोई और दुकानें

सतना। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सतना जिले में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया गया है। पत्र के माध्यम से कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कहा है, 1 मई को जारी आदेश में 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उक्त आदेश को आंशिक रूप से पुनरीक्षित करते हुए नया आदेश जारी किया जा रहा है। इसमें 30 मई तक सभी पाबंदियां जारी रहेंगी।

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इस दौरान शादी विवाह व अन्य सामूहिक कार्यक्रम जिले में 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के सभी शहरी क्षेत्रों मुख्य बाजार की सभी दुकानें पूर्णता बंद रहेंगी। आंशिक रूप से राशन/किराना की दुकानों को केवल गली मोहल्लों में प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।


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बता दें, विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले में 4 मई को हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घो​षणा की थी। वहीं, दूसरे दिन 5 मई को रीवा जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी कोविड प्रभारी मंत्री ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगाया था।

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ऐसे में बुधवार दोपहर सतना कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। जहां कलेक्टर अजय कटेसरिया ने पुनरीक्षित आदेश जारी किया है। हालांकि अचानक से 25 दिन का कोरोना कर्फ्यू बढ़ने को लेकर पत्र पढ़ने वालों के मन में संशय की स्थितियां हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोविड प्रभारी मंत्री गुरुवार की बैठक में सतना की स्थितयों को लेकर कुछ स्पष्ट आदेश जारी करें।

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इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

1. कोई भी व्यक्ति शादी विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए जिले के बाहर नहीं जा सकेगा। साथ ही, न ही किसी अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जाएगा या अन्य राज्य से वापस आएगा तो सात दिन के लिए क्वारेन्टाइन किया जाएगा। 30 मई तक शादी विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

2. राशन की थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलीवरी करने की अनुमति होगी।

3. जिले के सभी शहरी क्षेत्रों, मुख्य बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंशिक रूप से राशन/किराना की दुकानों को केवल गली, मोहल्लों में प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉकआन 2020 द्वारा चिन्हित बाजार, मुख्य बाजार बंद रहेंगे।

4. सभी सब्जी मण्डी बंद रहेंगी। हाथ ठेला एवं अन्य माध्यमों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी ।मोहल्ले में दूध-पार्लर खोले जा सकेंगे एवं द्रव्य, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की जा सकेगी।

5. चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपात कालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने व मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को छोड़कर) नहीं होगी।

इलाज और जांच दरें तय

कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सांसद गणेश सिंह की विशेष उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुुई। यहां कलेक्टर ने कोविड मरीजो के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में चल रही मनमानी शुल्क वसूली पर आदेश दिया। कहा- इलाज और जांच की दरें तय की जाए। जो निजी अस्पताल दरों से अधिक वसूली करें उन पर कार्रवाई की जाए। मरीजों को निश्चित राशि के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किन सेवाओं को उसी शुल्क में शामिल किया जाएगा, इसका भी निर्धारण किया। साथ ही, संबंधित निजी अस्पतालों को रेट सूची बाहर लगाने के निर्देश दिए हैं।

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