REWA : 7 वर्ष तक की सजा पाने वाले अपराधों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं पर ...

 

REWA : 7 वर्ष तक की सजा पाने वाले अपराधों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं पर ...

7 वर्ष तक की सजा पाने वाले अपराधों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं पर रीवा पीटीएस में 5 दिवसीय वेबिनार का शुक्रवार को समापन किया गया। बताया गया कि 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच जबलपुर और रीवा संभाग के 3950 विवेचकों को ​प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन जबलपुर आईजी बीएस चौहान और रीवा डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह ने प्रशिक्षण दिया। एसपी पीटीएस रीवा वैष्णव शर्मा द्वारा अधिकारी द्वय का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण एडीपीओ राहुल शुक्ला एवं निरीक्षक आरपी द्विवेदी द्वारा दिया गया।

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बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार एवं बिहार राज्य के प्रकरण में वर्ष 2014 में निर्णय पारित करते हुए गिरफ्तारी के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। कोर्ट ने कहा था कि जिन आपराधिक प्रकरणों में 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

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यदि विवेचना अधिकारी को आरोपी द्वारा निकट भविष्य में पुनः अपराध घटित लगता है, आरोपित व्यक्ति द्वारा गवाहों को डरा धमकाकर उन्हे प्रभावित किया जा सकता है, या फिर आरोपी फरार हो जाएगा, उसे न्यायालय में हाजिर करना संभव नहीं हो पाएगा, अथवा गिरफ्तारी के बिना प्रकरण की विवेचना सम्यक तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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केस डायरी में करना होगा लेख

प्रशिक्षण में बताया गया कि गिरफ्तार करने के कारणों को केस डायरी में लेख करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दिशा-निर्देशों से पुलिस विभाग के प्रत्येक विवेचना अधिकारी को अवगत कराने मप्र में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उठाया गया है। इसी कड़ी में रीवा एवं जबलपुर जोन में पदस्थ सभी विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के दायित्व का निर्वहन पीटीएस रीवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बखूबी किया गया।

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