REWA : नई गाइडलाइन के तहत 31 जुलाई तक कलेक्टर ने लगाई धारा- 144 : जिम, सिनेमाघर समेत रेस्टोरेंट, क्लब पूरी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे

 

REWA : नई गाइडलाइन के तहत 31 जुलाई तक कलेक्टर ने लगाई धारा- 144 : जिम, सिनेमाघर समेत रेस्टोरेंट, क्लब पूरी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे

रीवा. जिले में कलेक्टर ने गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के तहत 31 जुलाई तक धारा-144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर डा. इलैयाराजा टी ने पूर्व के प्रतिबंध आदेशों में फेरबदल करते हुए नई गाइड लाइन के तहत आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि 31 जुलाई तक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मेले सहित अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।

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इस अवधि में स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन की अनुमति रहेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे। जिले में सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे। जिसमें कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए एक समय में अधिकतम 6 व्यक्तियों के ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

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11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा

नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानए निजी कार्यालय, शॉपिंग माल रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। सभी बड़े मध्यम तथा लघु उद्योगों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने एवं निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सिनेमाघर, थियेटर, जिम एवं फिटनेस सेंटर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत उपस्थिति से संचालित हो सकेंगे। खेलकूद गतिविधियों के लिए स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

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रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे

रेस्टोरेंट, क्लब पूरी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह के आयोजन तथा अतिथियों की सूचना क्षेत्र के थाना प्रभारी को देना आवश्यक होगी। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्जिला, अन्तर्राज्य वाहन, व्यक्तियों एवं सामग्री के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

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