MP : सुहागरात पर पत्नी ने बोला सच : कहा, मामा के लड़के ने किया था मेरा रेप, साथ खड़े होने की जगह पति ने मांगा तलाक : और फिर ....

 

MP : सुहागरात पर पत्नी ने बोला सच : कहा, मामा के लड़के ने किया था मेरा रेप, साथ खड़े होने की जगह पति ने मांगा तलाक : और फिर ....

ग्वालियर में सुहागरात पर ही पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों ने कसम खाकर तय किया था कि वे अपने दिल की बात बताएंगे। शुरुआत पत्नी से हुई। पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसके मामा के लड़के ने उसका रेप किया था। इस पर पति ने कहा कि यह बात छिपाई क्यों, पहले बताना चाहिए। अगले दिन पति ने ये बात अपने पूरे परिवार को बता दी और शादी के 25 दिन बाद ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन लगा दिया।

सरेराह लड़की से बदसलूकी : जबरन लड़की से उतरवाया बुर्का, कौम को बदनाम करने का लगाया आरोप : दो आरोपी गिरफ्तार

मामला फिलहाल कोर्ट में है। पति ने कोर्ट में कहा कि यह बात उनसे छिपाई गई, यह गलत था। वहीं, इस मामले में गुरुवार को महिला पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ग्वालियर निवासी 25 साल का युवक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दिसंबर 2019 में परिवार ने उसकी शादी धूमधाम से की। 22 साल की दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहागरात को ही दूल्हे को पता लगा कि उसकी पत्नी दुष्कर्म पीड़िता है। यह बात खुद महिला ने अपने पति को बताई।

प्यार में मिला धोखा : शादी पक्की होने के बाद महिला टीचर को होटल में बुलाकर किया दुष्कर्म, बोला-अब नहीं करेंगे शादी

यह पता चलते ही पति बौखला गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने परिजन के सामने सारी बात रखी। फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया। बीच में कोविड के चलते लंबे समय तक कोर्ट बंद रही। युवक ने तलाक लेने का आधार पत्नी के दुष्कर्म पीड़ित होना नहीं, बल्कि शादी से पहले उसे यह बात छिपाकर धोखा देना बनाया है।

मामा के लड़के ने किया था दुष्कर्म

घटना के संबंध में दुल्हन ने अपने पति को बताया था कि उसके मामा के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पति ने पत्नी के परिजन को फोन लगाकर पूछा कि शादी से पहले इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई गई? दुल्हन लगातार रोती रही, लेकिन युवक नहीं पसीजा। उसे लगता है कि बात छिपाकर उसे धोखा दिया गया है।

महिला के पक्ष से कोई नहीं आया, सुनवाई हुई पूरी

इस मामले कोर्ट में केस के दौरान महिला की तरफ से एक बार भी कोई नहीं आया। कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला सुनाना शेष है।

क्या कहता है कानून?

ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकित वशिष्ठ के मुताबिक कानूनी तौर पर पुरुष तलाक के लिए व्यभिचार, हिंसा, महिला का संन्यासी हो जाना, सात साल से गुमुशुदगी का ग्राउंड बनता है। इस आधार पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि शादी से पहले रेप हुआ है। इस तरह से तो रेप पीड़िता की शादी ही नहीं हो पाएगी।

Related Topics

Latest News