REWA : हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही : बिना परमिट के चल रही ऑटो पर शिकंजा कसना शुरू, विभिन्न जगहों पर चेकिंग लगाकर 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला
प्रदेशभर में जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर बिना परमिट और नियम विरुद्ध चल रही ऑटो रिक्शा के खिलाफ परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी तारतम्य में शनिवार को रीवा जिले की विभिन्न जगहों पर चेकिंग लगाकर 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
इस दौरान परिवहन सुरक्षा स्कॉट ने 351 ऑटो के रिकॉर्ड चेक किए थे। जहां नियम विरूद्ध 104 ऑटो रिक्शा सड़क पर फरार्टे मारती दिखी थी। जिनको जब्त कर चालान काटा गया है। साथ ही ऑटो चालकों को परमिट व फिटनेस के दस्तावेज दुरुस्त रखने की समझाइश दी गई है।
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आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा शनिवार को सिविल लाइन, सिरमौर चौराहा, समान चौराहा में चेकिंग लगाकर ऑटो चालकों के दस्तावेजों की जांच गई। अभियान के दौरान एक सप्ताह में परमिट, फिटनेस, बीमा सहित अन्य दस्तावेज मोटर यान अधिनियम के अनुसार तैयार करा लेने की नसीहत दी गई है। वहीं सभी से मोटरयान अधिनियम का पालन करने, वर्दी पहनने, ओवरलोड न चलने, दस्तावेज साथ में रखने, यात्री सुरक्षा व सामान की सुरक्षित रखने की अपील की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला अभियान
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा शहर की भांति ग्रामीण क्षेत्र के रायपुर कर्चुलियान, गोविंदगढ़, हनुमना और मऊगंज में दस्तावजों की जांच की गई। जहां नियम विरूद्ध चल रही कई ऑटो जब्त की संबंधित थानों और परिवहन कार्यालय में सुरक्षित रखाया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में प्रचलित WP No. 8/2013 की याचिका दायर हुई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रही ऑटो पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करें।